पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट ने INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में 13 नवंबर तक जेल भेज दिया है. साथ ही कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक और दिन रिमांड के लिए दायर याचिका खारिज कर दी.
अभी तक चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में थे. 30 अक्टूबर को ईडी रिमांड खत्म हो गई.
पी चिदंबरम ने मांगी अंतरिम जमानत
पी चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत मांगते हुए बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया. सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने चीफ मजिस्ट्रेट डीएन पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर की पीठ के समक्ष याचिका पेश कर इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की. पीठ ने गुरुवार को उचित अदालत के समक्ष मामले को लिस्ट किया है.
चिदंबरम पर क्या है आरोप?
INX मीडिया ग्रुप को 2007 में 305 करोड़ रुपये का फॉरेन फंड हासिल करने के लिए FIPB की मंजूरी में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ने 15 मई, 2017 को एक एफआईआर दर्ज की थी. उस वक्त (2007 में) चिदंबरम वित्त मंत्री के पद पर थे. बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी 2017 में इस संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया.
चिदंबरम 2004 से 2014 के बीच यूपीए सरकार के दौरान केद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहे थे. उन पर गैर कानूनी तरीके से इस कंपनी को एफडीआई की मंजूरी देने का आरोप लगा था.
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