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IRCTC ट्रेन छूटने पर भी देगा पैसा वापस, जानिए क्या हैं शर्तें?

भारतीय रेलवे के नए नियम के मुताबिक, यदि आपकी ट्रेन लेट होने के कारण कनेक्टिंग ट्रेन छूट जाती है,

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भारतीय रेलवे के यात्रियों के लिए खुशखबरी है. विभाग ने रिफंड का नया नियम बनाया है, जिससे तमाम यात्रियों को राहत पहुंचेगी. भारतीय रेलवे के नए नियम के मुताबिक, अगर आपकी ट्रेन लेट होने के कारण कनेक्टिंग ट्रेन छूट जाती है, तो आपको पैसे रिफंड हो जाएंगे. आसान शब्दों में कहें तो अगर आपकी दूसरी ट्रेन, पहली ट्रेन के लेट होने के कारण मिस हो जाती है, तो रेलवे आपको दूसरी ट्रेन के टिकट का भुगतान करेगा.

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आईआरसीटीसी (IRCTC) ने अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. ट्वीट के मुताबिक, पहली ट्रेन लेट होने के कारण दूसरी ट्रेन छूट गई है? आईआरटीसीटी के नए नियम के तहत अपनी रकम को वापस पाएं. यात्रियों को अपने कनेक्टिंग ट्रेन के पीएनआर (PNR) नंबर को शेयर करना होगा. जिसके बाद आपको रिफंड मिल जाएगा.

इन शर्तों पर मिलेगा रिफंड

आईआरसीटी से रिफंड पाने के लिए शर्तें यह हैं कि कनेक्टिंग जर्नी के लिए बोर्डिंग स्टेशन (जहां से यात्रा शुरू हो रही हो) से लेकर आखिरी स्टेशन (जहां आपकी यात्रा समाप्त हो रही हो) तक का पीएनआर नंबर एक ही होना चाहिए. कनेक्टिंग जर्नी के लिए यात्री का नाम, पता और मोबाइल नंबर भी एक ही होना चाहिए. वहीं मेन जर्नी और कनेक्टिंग जर्नी के बीच 5 दिनों से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए.

अगर आप आईआरसीटीसी की इन शर्तों पर खरे उतरते हैं तो आप अपने रिफंड को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

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