भारत की याचिका पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) कुलभूषण जाधव केस में आज फैसला सुनाएगा. जाधव भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अफसर हैं, जिन्हें पाकिस्तान ने मार्च 2016 में अगवा कर लिया था. पाकिस्तान ने जाधव पर जासूसी और आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था. जाधव पर पाकिस्तान में मुकदमा चलाया गया और उन्हें मौत की सजा दी गई.
आईसीजे ने इस मामले में 2019 में 18 से 21 फरवरी तक चार दिन सुनवाई की. इस दौरान भारत-पाकिस्तान ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं. भारत ने अपने केस का आधार दो बड़ी बातों को बनाया. इनमें वियना संधि के तहत काउंसलर एक्सेस और मामले को हल करने की प्रक्रिया शामिल है. भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कहा कि वह पाकिस्तान को जाधव को काउंसलर न मुहैया कराने का दोषी ठहराए. काउंसलर न मुहैया कराना न सिर्फ वियना बल्कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार के अंतरराष्ट्रीय संधि का भी उल्लंघन है. इस आधार पर आईसीजे से भारत ने जाधव को रिहा करने और भारत सुरक्षित लौटने का आदेश देने को कहा है.
आज ICJ के अध्यक्ष जज अब्दुलकवी अहमद यूसुफ फैसले को पढ़ेंगे. ये फैसला भारतीय समय के मुताबिक शाम 6.30 बजे सुनाया जाएगा.
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इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपनी वेबसाइट पर भी कुलभूषण जाधव के मामले को लाइव करेगा. इसके लिए आप वेबसाइट पर यहां क्लिक कर जा सकते हैं. लाइव स्ट्रीमिंग The Quint YouTube Channel पर देख सकते हैं.
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