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लखीमपुर खीरी हिंसा: केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्र की जमानत याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद हुई थी केंद्रीय मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी

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लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे और मुख्य आरोपी आशीष मिश्र समेत अन्य तीन आरोपियों को कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने इन सभी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. डिस्ट्रिक्ट जज ने केस डायरी, अभियोजन की तरफ से पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया.

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केंद्रीय मंत्री के बेटे पर आरोप

बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर किसानों को अपने काफिले की कारों से कुचलने का आरोप है. आरोप है कि आशीष मिश्र के कहने पर ही किसानों के जत्थे पर गाड़ियां चढ़ाई गईं. जिस घटना में कुल 9 लोगों की मौत हुई. इस मामले को लेकर कई दिनों तक राजनीतिक बवाल चला, यूपी सरकार पर आरोप लगे कि वो केंद्रीय मंत्री के बेटे पर कोई एक्शन नहीं ले रही.

आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और यूपी पुलिस को जमकर फटकार लगाई गई. इसके बाद मामले में गिरफ्तारियां शुरू हुईं और आशीष मिश्र को गिरफ्तार किया गया. लेकिन कोर्ट ने हर बार सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में जो कुछ हुआ है वो पर्याप्त नहीं है.

पूर्व हाईकोर्ट जज की निगरानी में जांच

लखीमपुर खीरी मामले को लेकर कोर्ट लगातार पुलिस से नाराज चल रहा है. जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि इस पूरे मामले की जांच पूर्व हाईकोर्ट जज की निगरानी में होनी चाहिए. जिस पर अब यूपी सरकार ने हामी भर दी है.

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