अगर आपने अभी तक अपना आधार और पैन लिंक नहीं किया है तो कर लीजिए. इसकी डेडलाइन 30 जून को खत्म होने वाली है. सरकार ने पिछले साल नए पैन एप्लिकेशन के लिए आधार को जरूरी कर दिया था. अब उन लोगों के लिए जिनके पास पहले से ही पैन कार्ड है उन्हें भी आधार से लिंक कराना होगा.
कैसे करें पैन से आधार लिंक?
- अगर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं हैं तो www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाइये और अपना नया अकाउंट बनाइये. जब आप पहली बार लॉग इन करेंगे तो आपके पास एक पॉप अब आएगा, जिसमें आपका आधार नंबर मांगा जाएगा. या फिर आप प्रोफाइल सेटिंग में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करके भी अपना आधार नंबर डाल सकते हैं. ध्यान रखें कि आपके इनकम टैक्स अकाउंट में दी हुई जानकारी जैसी की नाम, पता, जन्म की तारीख और आपकी आधार में दी हुई जानकारी एक जैसी होनी चाहिए.
- वित्त मंत्रालय के मुताबिक अगर आपकी इनकम टैक्स में दी हुई जानकारी और आधार डेटा में फर्क है तो OTP के जरिए आपको सिक्योरिटी चेक पूरा करना होगा, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर आएगा.
- टैक्स देने वाला हर शख्स 567678 या 56161 पर SMS भेजकर भी आधार-पैन लिंक कर सकता है.
अगर किसी कारण से आपका नाम पैन कार्ड और आधार कार्ड में अलग है तो आपको दोनों में से एक जगह नाम बदलवाने के लिए कहा जाएगा.
अगर लिंक नहीं किया तो क्या होगा?
आधार लिंकिंग के बिना आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे.
इसके अलावा आधार लिंक होने पर इनकम टैक्स कई नई सुविधाएं देगा. जैसे की अब रिटर्न की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा दी जाएगी जो फिलहाल नहीं है. फिलहाल आईडेंटिफिकेशन के लिए आपको या तो खुद हस्ताक्षर करने होते हैं या फिर बैंक अकाउंट को लिंक कर के डिजिटल हस्ताक्षर से वेरिफिकेशन होता है.
इसके अलावा अगर आधार और पैन लिंक है तो आप अपना बैंक अकाउंट ऑनलाइन खोल सकते हैं.
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