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देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन, जानिए क्या खुला रहेगा, क्या बंद

भारत में अभी तक 360 कंफर्म केस सामने आ चुके हैं

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भारत
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वीडियो एडिटर: मोहम्मद इरशाद आलम

कोरोनावायरस को देशभर में फैलने से रोकने के लिए अब कई राज्यों में लॉकडाउन का ऐलान हो गया है. रविवार 22 मार्च को देशभर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद जनता कर्फ्यू लगा था. इसके बाद रविवार को दिल्ली, तेलंगाना, पंजाब समेत कई राज्यों के कई जिलों में 31 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है. हालांकि सभी राज्यों ने साफ किया है कि जरूरी सेवाओं पर किसी तरह की रोक नहीं होगी.

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देश में अब तक कोरोनावायरस क 360 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 7 लोगों की मौत हो चुकी है. रविवार 22 मार्च को 3 लोगों की मौत हुई. लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए ट्रेन, मेट्रो जैसी कई सेवाएं बंद कर दी गई हैं.

लॉकडाउन को देखते हुए सवाल उठता है कि क्या पूरा राज्य बंद रहेगा?

जिन राज्यों ने लॉकडाउन का ऐलान किया है, उन्होंने साफ किया है कि जरूरी सुविधाओं और सेवाओं को रोका नहीं जाएगा. तो सवाल ये है कि वो जरूरी सेवाएं क्या हैं?

लॉकडाउन में क्या खुला रहेगा?

हालांकि, राज्यों के मुताबिक अलग-अलग सेवाओं को इनमें शामिल किया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से ये सेवाएं हर राज्य में लॉकडाउन की स्थिति में जारी रहेंगी-

  • जनता को राशन से जुड़ी समस्याएं न हों, इसके लिए राशन की दुकानों को बंद नहीं किया जाएगा.
  • इनके साथ ही दूध-सब्जी जैसी बुनियादी जरूरतों की दुकाने भी खुली रहेंगी.
  • अस्पताल, क्लीनिक, नर्सिंग होम और फार्मेसी भी इस दौरान खुले रहेंगे, ताकि लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना न करना पड़े.
  • इनके अलावा पेट्रोल पंप खुले रहेंगे.
  • बैंक और एटीएम जैसी सुविधाएं भी जारी रहेंगी.
  • टेलीकॉम सर्विस जारी रहेंगी.
  • एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई भी जारी रहेगी.
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इन सब पर रहेगी पाबंदी

मौजूदा हालात को देखते हुए ज्यादातर सेवाएं बंद रहेंगी. सामान्य दुकानें और निजी कंपनियों के दफ्तर बंद रहेंगे. रेलवे ने पहले ही 31 मार्च तक सभी ट्रेनें बंद का फैसला किया है. इस दौरान सिर्फ मालगाड़ी ही चलेंगी.

दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ समेत कुछ शहरों में मेट्रो ट्रेनों की सेवाएं भी रोक दी गई हैं. लॉकडाउन वाले राज्यों ने अपनी सार्वजनिक परिवहन पर भी रोक लगा दी है. साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

दिल्ली में धारा 144 लागू की गई है, जिसके कारण एक जगह में 5 से ज्यादा लोग नहीं जमा हो सकते. इसके कारण राज्य में किसी तरह का प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किए जा सकेंगे.

उत्तर प्रदेश में इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अर्द्ध सरकारी उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएं, राजकीय निगम, व्यापारिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, मॉल्स, दुकानें, रेस्टोरेंट, फैक्ट्रियां, गोदाम, वर्कशॉप, सभी बसें, प्रइवेट टैक्सी (कैब) और ऑटो रिक्शा पूरी तरह से बंद रहेंगे.

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बेवजह घरों से न निकलें लोग

इसके बावजूद सभी राज्यों में प्रशासन ने साफ किया है कि बेहद जरूरी होने पर ही लोग घरों से बाहर निकलें ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा भी कि जिनको जरूरी सामान और सेवाओं के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, उनसे किसी तरह का पहचान पत्र नहीं मांगा जाएगा.

हालांकि, लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी कारण से बाहर निकलने वालों लोगों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई भी कर सकता है.

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