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SC का चुनाव आयोग से सवालः 50% VVPAT मिलान में दिक्कत क्या है?

EVM-VVPAT पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की 10 बड़ी बातें

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भारत
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इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर वैरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) के मुद्दे पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को खूब खरी-खरी सुनाई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग 28 मार्च तक हलफनामा दायर कर ये बताए कि एक पोलिंग बूथ की 50 फीसदी तक VVPAT पर्चियों के EVM से मिलान करने में आखिर दिक्कत क्या है?

बता दें कि विपक्षी दलों ने ईवीएम मशीनों से वीवीपीएटी मिलान का प्रतिशत बढ़ाकर 50 फीसद करने की मांग की है.

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  1. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हम चाहते हैं कि मशीन और पर्ची की मैचिंग की संख्या बढ़ाई जाय, क्योंकि 'एक से दो भले' होते हैं.
  2. चुनाव आयोग ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि अगर ईवीएम मशीन से वीवीपैट का मिलान होगा तो इससे समय और संसाधन की बर्बादी होगी.
  3. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, किसी भी संस्थान को बेहतर सुझावों से दूर नहीं रहना चाहिए.
  4. कोर्ट ने इस बात पर भी चुनाव आयोग की खिंचाई की, कि उसने VVPAT को पूरी तरह से लागू करने के मामले में भी कोर्ट के आदेश का कड़ा विरोध किया था.
  5. कोर्ट ने चुनाव आयोग से शपथपत्र मांगा कि क्यों ना मैचिंग की संख्या बढ़ाई जाए.
  6. कोर्ट ने आयोग को 28 मार्च तक यह बताने का निर्देश दिया कि क्या वह आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मौजूदा समय में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में किए जाने वाले वीवीपैट के नमूना सर्वेक्षण की संख्या बढ़ाकर एक से ज्यादा कर सकता है.
  7. कोर्ट ने आयोग को यह बताने का भी निर्देश दिया कि क्या मतदाताओं की संतुष्टि के लिए वोटर वैरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) की संख्या बढ़ाई जा सकती है.
  8. कोर्ट ने संकेत दिया कि वह चाहती है कि वीवीपैट की संख्या बढ़ाई जाए. उसने कहा कि यह आशंकाएं पैदा करने का सवाल नहीं है बल्कि यह ‘‘संतुष्टि’’का मामला है.
  9. कोर्ट ने आयोग से 28 मार्च को दोपहर चार बजे तक इस संबंध में जवाब देने को कहा है. इस मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी
  10. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में 21 विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ईवीएम मशीनों से वीवीपीएटी मिलान का प्रतिशत बढ़ाकर 50 फीसद करने की मांग की है.

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