दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को विशेष अदालत ने 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत (Manish Sisodia sent to judicial custody) में भेज दिया है. इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा. दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले मामले में उन्हें 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. उन्हें सीबीआई की हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद आज राउज एवेन्यू जिला अदालत में पेश किया गया था.
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया को सीबीआई अधिकारियों द्वारा आयोजित MLC में निर्धारित दवाएं लेने की अनुमति दी. साथ ही सिसोदिया की ओर से अनुरोध के अनुसार, कोर्ट ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि उन्हें विपासना सेल/ध्यान कक्ष में रखने के अनुरोध पर विचार करें.
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले उनके पास पर्याप्त कानूनी उपाय हैं. इसके बाद उन्होंने नियमित जमानत के लिए दिल्ली की राउज कोर्ट का रुख किया था, जिस पर 10 मार्च को सुनवाई होगी.
"गवाह डरे हुए हैं. मीडिया राजनीतिक रंग दे रही है"-CBI
सीबीआई के वकील ने आज कोर्ट में मनीष सिसोदिया की और हिरासत की मांग नहीं की, लेकिन कहा कि एजेंसी भविष्य में ऐसा कर सकती है. साथ ही यह भी कहा कि मीडिया और आप नेता मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं और गवाह "भयभीत" हैं.
"हम अभी हिरासत की मांग नहीं कर रहे हैं. लेकिन हम भविष्य में कर सकते हैं. उनके समर्थक और मीडिया मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं."
न्यायाधीश ने तब पूछा कि क्या यह हिरासत मांगने का आधार हो सकता है. इसपर सीबीआई ने कहा, "गवाह डरे हुए हैं. मीडिया राजनीतिक रंग दे रही है."
सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा कि वह इस तरह के तर्क से स्तब्ध हैं. जज ने भी कहा कि वह मीडिया को मामले की रिपोर्टिंग करने से नहीं रोक सकते हैं और जब तक विरोध आदि शांतिपूर्ण हैं, अदालत चिंतित नहीं होगी.
कोर्ट ने कहा, "अगर मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, तो वे रिपोर्ट कर रहे हैं. जब तक विरोध शांतिपूर्ण है, यह ठीक है."
5 प्वाइंट में पूरा मामला
26 जनवरी को गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया को पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया था. उन्होंने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हालांकि उनकी याचिका खारिज कर दी गई.
उन्होंने नियमित जमानत के लिए दिल्ली की स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिस पर 10 मार्च को सुनवाई होगी. उन्हें दो दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया था जो आज खत्म हो गयी.
आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सीबीआई हिरासत में सिसोदिया को 'मानसिक रूप से प्रताड़ित' किया जा रहा है और अधिकारियों ने उन्हें 'झूठे कबूलनामे' पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया है.
कोर्ट ने सीबीआई को सिसोदिया से इस तरह के सवाल नहीं पूछने का निर्देश दिया है. जज ने कहा है कि "यदि आपके पास कुछ नया है, तो उनसे पूछिए."
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आठ विपक्षी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सिसोदिया की गिरफ्तारी की निंदा की है.
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