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मेरठ: जाति पता चलने पर मैरिज होम संचालक ने कैंसिल की बुकिंग, 9 अप्रैल को है शादी

मेरठ पुलिस ने गेस्ट हाउस संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

Published
भारत
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उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र में एक मंडप संचालक पर जाति देखकर बुकिंग कैंसिल करने का आरोप लगा है. इसको लेकर बाल्मिकी समाज के लोगों ने रोष जताया और SSP कार्यालय पहुंचकर हंगामा कर दिया, उन्होंने संचालक पर कार्यवाही करने की मांग की है.

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मेरठ के थाना खरखौदा क्षेत्र के अलीपुर गांव निवासी जयदीप नगर निगम में विगत कुछ साल से सफाईकर्मी के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. जयदीप अपनी सेवाएं बगैर जाति पात देख कर लोगों के बीच साफ सफाई का कार्य करते हैं. लेकिन, इसी समाज के रहने वाले कुछ लोगों को जयदीप की बहन पिंकी की जाति उनको चुभने लगी. जयदीप की बहन पिंकी की शादी 9 अप्रैल को होनी है. पिंकी की बारात बागपत जनपद के टिटरी गांव से आनी है. अब शादी के मात्र दो दिन शेष बचे हुए हैं.

शादी के कार्यक्रम के लिए मैंने कुछ दिन पहले हापुड़ रोड पर स्थित गोल्डन फॉर्म हाउस को अपनी बहन की शादी के लिए बुक करवाया था. हमने गेस्ट हाउस संचालक को 10 हजार रुपये एडवांस दिए थे. बुधवार शाम मेरे पास गेस्ट हाउस के मैनेजर रईस का फोन आया. उन्होंने बाल्मिक जाति होने का हवाला देकर बुकिंग कैंसिल कर दी. अब बहन की शादी के लिए दूसरे मंडप की व्यवस्था कैसे कर पायेंगे?
जयदीप सिंह, पीड़ित
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बगैर मां -बाप की है लड़की

जयदीप ने क्विट को जानकारी देते हुए बताया हमने अपनी बहन पिंकी की शादी जनपद बागपत के गांव टिटरी के रहने वाले रविंद्र के साथ तय की है, जो 9 अप्रैल को होनी है. मेरे माता पिता की मौत हो चुकी है. इस समय घर में हम तीन भाई बहन रहते हैं. मै नगर निगम मेरठ में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात हूं. मेरा गांव अलीपुर मुस्लिम बाहुल्य है. मेरी बहन की शादी हो जाए मैं बस इतना ही चाहता हूं. अब शादी के मात्र दो दिन शेष बचे हुए हैं. ऐसे में हम इतनी जल्दी किस मंडप में अपनी बहन की शादी करेंगे.

थाना प्रभारी खरखौदा राजीव कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद आरोपी के ऊपर मुकद्दमा दर्ज किया जा रहा है. एससी/एसटी की धाराएं लगाई जाएंगी. दोनों पक्ष उसी गेस्ट हाउस में शादी करने के लिए राजी हो गए हैं. विधिक कार्रवाई की जायेगी.

सीओ किठौर रूपाली राय चौधरी ने बताया कि अलीपुर गांव के मामले में पिंकी की शादी पूर्व निर्धारित उसी गेस्ट हाउस में करवाई जाएगी. दोनों पक्ष राजी हो गए हैं. गेस्ट हाउस संचालक के खिलाफ थाना खरखौदा में धारा 504,506 और एससी/एसटी की धाराओं में मुकद्दमा दर्ज किया जा चुका है. विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

इनपुट:शुभम श्रीवास्तव

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