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Mohammed Zubair की जमानत याचिका खारिज, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

Mohammed Zubair पर जज के फैसले के पहले ही मीडिया में दिल्ली पुलिस ने पढ़ दिया था 'फैसला'

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भारत
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दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट जल्द ही ऑल्ट न्यूज के को-फॉउंडर मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) की जमानत याचिका को ठुकराते हुए उन्हें 14 दिनों के न्यायिक कस्टडी में भेज दिया है. दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर की 2018 में उनके द्वारा किए गए एक ट्वीट के आधार पर दर्ज धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में न्यायिक हिरासत की मांग की थी.

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दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर की 2018 में उनके द्वारा किए गए एक ट्वीट के आधार पर दर्ज धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में न्यायिक हिरासत की मांग की थी.

पटियाला हाउस कोर्ट में आज मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने जुबैर और दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनीं और फैसला सुनाया .

जज के फैसले के पहले ही मीडिया में दिल्ली पुलिस ने पढ़ दिया था 'फैसला'

दिल्ली पुलिस ने आज अदालत के आदेश का इंतजार नहीं किया और कोर्ट के फैसले के पहले ही घोषणा कर दी कि फैक्ट-चेकर मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका रद्द कर दी गयी है.

ज़ुबैर के वकील सौतिक बनर्जी ने मीडिया से कहा, "यह बेहद चौकाने वाला है और यह देश में कानून के शासन की स्थिति के बारे में बताता है कि जज के बैठने से पहले ही पुलिस ने मीडिया में लीक कर दिया कि जमानत याचिका रद्द कर दी गयी है, केपीएस मल्होत्रा को पहले से कैसे मालूम फैसला?"

जुबैर, जिन्हें चार साल पुराने एक ट्वीट पर गिरफ्तार किया गया था, पिछले पांच दिनों से पुलिस हिरासत में हैंं. उन्हें दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया जहां उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी.

कोर्ट में दलीलें तो पूरी हो गईं थीं लेकिन अभी जज ने कोई फैसला नहीं सुनाया था. फैसले के पहले ही पुलिस उपायुक्त (DCP) केपीएस मल्होत्रा ने पत्रकारों को एक मैसेज भेज दिया कि जमानत से इनकार कर दिया गया है और जुबैर को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. साइबर क्राइम यूनिट के डीसीपी ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने एक सहयोगी को गलत सुन लिया था.

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अब तक क्या क्या हुआ?

जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 27 जून को गिरफ्तार किया था और ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उन्हें एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. फिर उन्हें 28 जून को पटियाला हाउस कोर्ट के सामने पेश किया गया और जिसने उन्हें 4 दिनों के लिए फिर पुलिस हिरासत में भेज दिया.

शुरू में जुबैर पर IPC की धारा 153ए (धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 295 (किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

लेकिन इसके बाद, FCRA की धारा 35 और IPC की धारा 201 (सबूत नष्ट करना) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत नई धारा जोड़ी गयी.

4 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद मामला आज, शनिवार को सुनवाई के लिए आया तो दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने जोड़ी गए नई धाराओं के मद्देनजर 14 दिनों की और हिरासत की मांग की थी.

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