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आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई क्यों टली,जानें वकीलों ने दीं क्या दलीलें

NCB की ओर से ASG अनिल कुमार सिंह शाम 5.30 तक कोर्ट के सामने अपनी दलील पूरी नहीं कर पाए

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भारत
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मुंबई क्रूज ड्रग पार्टी (Mumbai cruise drugs case) मामले में गिरफ्तार चल रहे बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत याचिका पर सुनवाई गुरुवार, 14 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है. मुंबई सत्र न्यायालय में आर्यन खान के साथ-साथ नूपुर सतीजा, आचित कुमार, अरबाज मर्चेंट, मोहक जसवाल, मुनमुन धमेचा, श्रेयस नायर और अविन साहू की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है .

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जमानत याचिका पर सुनवाई क्यों हुई स्थगित ?

अब तक ड्रग्स पार्टी मामले में आर्यन खान की ओर से अदालत में एडवोकेट सतीश मानशिंदे ने पक्ष रखा है. लेकिन आज जमानत याचिका की सुनवाई में उनकी जगह सीनियर एडवोकेट अमित देसाई ने आर्यन खान की ओर से दलील रखी.

दूसरी तरफ कोर्ट में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की तरफ से ASG अनिल कुमार सिंह आर्यन खान समेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध कर रहे थें. लेकिन ASG अनिल कुमार सिंह शाम 5.30 तक कोर्ट के सामने अपनी दलील पूरी नहीं कर पाए और उन्होंने कोर्ट से कल दोपहर 12 बजे अपनी बात जारी रखने की इजाजत मांगी.

इसके बाद जमानत याचिका पर यह सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी.

आर्यन खान के वकील ने क्या रखी दलील ?

आर्यन के वकील अमित देसाई ने कोर्ट से कहा कि जिस समय एजेंसी ने क्रूज पर छापा मारा था उस वक्त उनके मुवक्किल क्रूज पर मौजूद नहीं थे. आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को पार्टी में जाते हुए गेट पर पकड़ा गया था. आर्यन के पास से एनसीबी को कोई ड्रग नहीं मिला था जबकि अरबाज के पास से एजेंसी को 6 ग्राम चरस बरामद हुआ.

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आर्यन के वकील अमित देसाई ने यह भी कहा कि वो कोई ड्रग पेडलर, रैकेटियर या ट्रैफिकर नहीं हैं.

“वो बस नौजवान लड़के हैं. कई देशों में ये सब लीगल है. उनको बेल न देकर सजा नहीं दी जाए. उनके लिए इसे और बद्तर न किया जाये. उन्होंने काफी कुछ सहा है, उन्होंने अपना सबक सीखा है. वे ड्रग पेडलर, रैकेटियर या ट्रैफिकर नहीं हैं.”
आर्यन के वकील अमित देसाई

आर्यन खान की जमानत का विरोध कर रहे ASG अनिल सिंह ने क्या कहा ?

एनसीबी की ओर से ASG अनिल सिंह ने कहा कि बरामद ड्रग्स की मात्रा मायने नहीं रखती क्योंकि आर्यन खान सहित सभी आरोपी एक बड़ी सांठगांठ का हिस्सा हैं. उन्होंने कहा कि आर्यन और अरबाज एक दूसरे को 8-10 साल से जानते हैं. उस दिन वे पहले मिले और साथ में पार्टी में गए. अरबाज मर्चेंट के पास से बरामद 6 ग्राम चरस उनके अपने प्रयोग के लिए था.

एनसीबी ने आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि आर्यन खान अरबाज और उसके डीलरों से ड्रग्स की खरीद करता था. अनिल कुमार सिंह ने जज को आर्यन खान और एक विदेशी पेडलर के बीच का व्हाट्सएप चैट भी दिखाया. उन्होंने कोर्ट में कहा कि "' मात्रा कमर्शियल है. उसके पास हार्ड और थोक ड्रग्स हैं. यह व्यक्तिगत उपभोग के लिए नहीं हो सकता."

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