सुप्रीम कोर्ट(SC) ने सोमवार को मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परमबीर सिंह(Param Bir Singh) को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की, जब उनके वकील ने कहा कि वह फरार नहीं हैं, और भारत में ही हैं.
सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह भागना नहीं चाहते लेकिन उनकी जान को खतरा है. वकील ने कहा जब कभी परमबीर सिंह महाराष्ट्र में आते है तो उन्हें मुंबई पुलिस से धमकी का सामना करना पड़ता है.
सिंह पर रंगदारी के चार मामले
न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने सिंह की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार, उसके डीजीपी संजय पांडे और सीबीआई को नोटिस जारी किया.
पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी परमबीर सिंह ने उच्च न्यायालय के 16 सितंबर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई दो प्रारंभिक जांच को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी.
मुंबई पुलिस ने होटल व्यवसायी बिमल अग्रवाल की शिकायत पर दर्ज एक मामले के संबंध में अदालत का रुख किया था, जिसमें सिंह के खिलाफ जबरन वसूली का आरोप लगाया गया था और मुंबई के सिपाही सचिन वाजे को बर्खास्त कर दिया गया था.
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