निर्भया गैंगरेप केस में दोषी पवन कुमार गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए रिव्यू पिटीशन दाखिल की है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पवन का यह दावा खारिज कर दिया था कि 2012 में अपराध के वक्त वह नाबालिग था.
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जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस अशोक भान और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था.
पवन ने उसके नाबालिग होने का दावा ठुकराने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी.
निर्भया के साथ 16-17 दिसंबर, 2012 की रात में दक्षिण दिल्ली में चलती बस में 6 लोगों ने गैंगरेप किया था और इसके बाद उसे बुरी तरह जख्मी हालत में सड़क पर फेंक दिया था. निर्भया की बाद में 29 दिसंबर, 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में मौत हो गई थी.
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टॉपिक: निर्भया केस पवन गुप्ता
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