निर्भया के चारों दोषियों का डेथ वारंट एक बार फिर रद्द कर दिया गया है. इसके बाद अब 3 मार्च को होने वाली फांसी भी टाल दी गई है. दोषी पवन गुप्ता के वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राष्ट्रपति के पास दया याचिका लंबित है, ऐसे में फांसी नहीं दी जा सकती है. जिस पर कोर्ट ने फांसी टालने का फैसला सुनाया.
पटियाला हाउस कोर्ट ने मामला आगे के लिए टाल दिया है. कोर्ट का कहना है कि दोषी पवन की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है.
हालांकि, राष्ट्रपति ने पवन गुप्ता की दया याचिका खारिज कर दी है. पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई दया याचिका के खारिज होने से पहले ही हो गई थी. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पवन की क्यूरेटिव पेटिशन रद्द की थी. पवन ने इस पेटिशन में अपनी फांसी को उम्रकैद में बदलने की मांग की थी.
अब निर्भया के चारों दोषियों के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं.
सिस्टम अपराधियों का समर्थन करता है: निर्भया की मां
दोषियों की एक बार फिर फांसी टलने पर निर्भया की मां आशा देवी ने सिस्टम पर सवाल उठाया है. आशा देवी ने कहा कि कोर्ट अपने आदेश का पालन कर दोषियों को फांसी देने में इतना समय क्यों ले रहा है.
फांसी बार-बार टलना हमारे सिस्टम की नाकामी दिखाता है. हमारा पूरा सिस्टम अपराधियों का समर्थन करता है. पूरा समाज, पूरी दुनिया देख रही है. इंसाफ से ज्यादा मुजरिमों का समर्थन होता है.निर्भया की मां आशा देवी
तिहाड़ में हुई डमी फांसी
पिछले डेथ वारंट के मुताबिक दोषियों को 3 मार्च को फांसी होनी थी. इसके लिए तिहाड़ प्रशासन ने सारी तैयारियां कर रखी थीं. जेल प्रशासन ने पवन जल्लाद को भी बुला लिया था. जल्लाद ने फांसी कोठी में डमी फांसी को भी अंजाम दिया था.
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