रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम की जमानत याचिका खारिज हो गई है. रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम ने पंचकुला सीबीआई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
साल 2002 में गुरमीत राम रहीम ने दो महिलाओं से बलात्कार किया था, इसी केस में उसे 20 साल की सजा सुनाई गई है. गुरमीत राम रहीम की सहयोगी हनीप्रीत को अंबाला सेंट्रल जेल में रखा गया है, उसपर पर हिंसा भड़काने का आरोप है.
करीब 1 साल पहले सुनाई गई थी सजा
करीब 1 साल पहले 28 अगस्त 2017 को गुरमीत राम रहीम को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई थी.
राम रहीम को ये सजा धारा 376, 511 और 501 के तहत सजा सुनाई गई है. राम रहीम को सजा सुनाए जाने के बाद हरियाणा के कई इलाकों में हिंसा हुई थी.
उस दौरान राम रहीम के समर्थकों को हिरासत में लिया गया था और पंचकूला कोर्ट ने 25 सितंबर 2017 को राम रहीम के सहयोगियों हनीप्रीत, आदित्य इंसां और पवन इंसां के खिलाफ गिरफ्तारी वांरट जारी किया था. हरियाणा पुलिस ने इन तीनों पर देशद्रोह, हिंसा भड़काने और डेरा प्रमुख को दोषी ठहराए जाने के बाद उसे भगाने की साजिश रचने का मामला दर्ज किया है.
वारंट के बाद से ही हनीप्रीत फरार हो गई थी, काफी मशक्कत और कई राज्यों में छापेमारी के बाद 3 अक्टूबर, 2017 को हनीप्रीत गिरफ्तारी की जा सकी थी.
(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)