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UP चुनाव:प्रियंका गांधी के रोड शो में कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन,प्रत्याशी पर FIR

मुगलपुरा थाने में आचार संहिता और कोरोना नियमों का पालन नहीं करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

Published
भारत
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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुरादाबाद (Moradabad) में प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) जिस प्रत्याशी के लिए रोड शो में शामिल हुईं. उसके खिलाफ कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने के आरोप में केस दर्ज हुआ है.

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कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन  का आरोप

कल उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा मुरादाबाद पहुंची थीं. जहां पर उन्होंने नगर विधानसभा प्रत्याशी और देहात विधानसभा प्रत्याशी के साथ रोड शो किया था. जिसको लेकर मुरादाबाद के मुगलपुरा थाने में आचार संहिता और कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने के मामले में मुरादाबाद की नगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

प्रियंका गांधी वाड्रा नगर विधानसभा प्रत्याशी हाजी रिजवान और देहात विधानसभा प्रत्याशी हाजी इकराम को समर्थन करने के लिए पहुंची थीं.

उन्होंने थाना मुगलपुरा इलाके से कोतवाली सदर होते हुए थाना नागफनी इलाके के बारादरी तक रोड शो किया था. जिसमें भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा हुआ था.

इसमें कोरोना नियमों एवं अचार संहिता का पालन नहीं किया गया जिसको देखते हुए मुगलपुरा थाने में आचार संहिता और कोरोना नियमों का पालन नहीं करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

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उम्मीदवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जानकारी के अनुसार सेक्टर मजिस्ट्रेट की तहरीर के आधार पर कांग्रेस की नगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी हाजी रिजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. आपको बता दें प्रियंका गांधी वाड्रा के कार्यक्रम के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में प्रियंका गांधी के आने को लेकर 20 लोगों के साथ जनसंपर्क अभियान की अनुमति दी गई थी.

लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों को गाड़ी पर बिठाकर रोड शो निकाला था जो सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है.

इस संबंध में मुरादाबाद के जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि

कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा जनसंपर्क की परमिशन ली गई थी. और जनसंपर्क कि उनको अनुमति भी दी गई थी. इसमें किसी तरीके का कोई उल्लंघन है तो आयोग के निर्देशानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी.
मुरादाबाद के जिला अधिकारी, शैलेंद्र कुमार सिंह

जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह आगे बताया की जनसंपर्क में 20 लोगों की अनुमति दी जाती है सुरक्षा गार्डों को छोड़कर. आयोग के निर्देशानुसार उल्लंघन पर विधिक कार्यवाही की जाएगी.

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