सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. ये नोटिस साल 2007 में गोरखपुर में सीएम योगी की हेट स्पीच से संबंधित है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया है और उस दौरान योगी के भड़काऊ भाषण को लेकर जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दिया है, जिसमें योगी पर मुकदमा रद्द कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस में सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है.
योगी पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप
साल 2007 में गोरखपुर से तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ को शांतिभंग और हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. योगी पर आरोप था कि उन्होंने दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प में एक शख्स की मौत के बाद अपने समर्थकों के साथ जुलूस निकाला. इस दौरान योगी ने भड़काऊ भाषण भी दिया.
हिंसा भड़काने को लेकर उस वक्त योगी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. इस मामले में योगी आदित्यनाथ को 11 दिनों की पुलिस हिरासत में रखा गया था.
इलाहाबाद HC ने खारिज की थी योगी पर केस की अर्जी
गोरखपुर दंगा मामले में योगी आदित्यनाथ को इसी साल फरवरी महीने में इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी. कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के कथित भड़काऊ भाषण की जांच की मांग से जुड़ी याचिका को ठुकरा दिया था.
याचिका में सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई थी. जस्टिस कृष्ण मुरारी और एसी शर्मा की बेंच ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि कोर्ट ने पुलिस की जांच में कोई खामी नहीं पाई है.
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