राजस्थान(Rajasthan) में तेजी से बढ़ते कोराना(Covid) के ग्राफ को देखते हुए राजस्थान सरकार ने एक सप्ताह में तीसरी बार पाबंदियों का दायरा बढ़ाते हुए गाइडलाइन(Guideline) जारी की है. 9 जनवरी रविवार शाम को जारी की गई नई गाइडलाइन में अब शहरी इलाकों में कक्षा एक से बारहवीं तक के स्कूलों को 30 जनवरी तक बंद करने के निर्देश दिए गए है. शादी समारोहों से लेकर हर तरह की सार्वजनिक शामिल होने वाली संख्या को 100 से कम करके अब 50 लोग (शहरों में) कर दिया है. ग्रामीण क्षेत्रों में शादी से लेकर सार्वजनिक आयोजनों में 100 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी.
कॉलेजों में पढ़ाई जारी रहेगी. 30 जनवरी के बाद दोनों वैक्सीन लगे हुए बच्चे स्कूल जा सकेंगे. ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल खुले रहेंगे. साथ ही, राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों में पूजा सामग्री व प्रसाद ले जाने पर रोक लगा दी है. धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक ही खुलेंगे. रविवार को पूरी तरह कर्फ्यू रहेगा. सरकार के आदेश के मुताबिक, शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. स्कूल बंद करने का आदेश लागू हो चुका है. अन्य गाइडलाइन 11 जनवरी से लागू होंगी
गेस्टऔर होटल में ठहराने की लेनी होगी अनुमति
राजस्थान सरकार ने होटल, रिसोर्ट में पर्यटन और फिल्म शूटिंग और दूसरे इवेंट और लोगों को ठहराने के लिए आइसोलेशन जोन की शर्त रखी गई है. आइसोलेशन जाने में केवल कर्मचारी और गेस्ट ही जा सकेंगे. आइसोलेशन जोन के लिए शर्तें तय की हैं जैसे ऐसे रिसोर्ट और होटल जिनका क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर या इससे ज्यादा है और जिनमें गेस्ट के ठहरने के लिए 40 से ज्यादा कमरे हैं. इसके लिए कलेक्टर से पहले अनुमति लेनी होगी.
गेस्ट की संख्या कैंपस के साइज के हिसाब से होगी. होटल के आइसोलेशन जोन में गेस्ट के एक बार एंटर करने के बाद समारोह खत्म हाने के बाद ही जाने की अनुमति होगी. आइसोलेशन जोन में मेहमान के अलावा बाकी लोगों को नहीं बुला सकेंगे.
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