सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, असम और दूसरे राज्यों को नोटिस जारी किया है, शरजील इमाम ने एक याचिका दायर की थी जिसमें अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ टैग करने और एक ही जांच एजेंसी से जांच करने की अपील की थी. वहीं कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अपनी विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख दिए बिना एक सप्ताह बाद सुनवाई करने को कहा है.
बता दें, जेएनयू छात्र शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली समेत असम, यूपी, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में मामला दर्ज किया गया है. सीएए विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर विभाजनकारी और देश विरोधी बयाने को लिए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को इमाम ने समेकित करने और एक एजेंसी से जांच करने की मांग की थी.
दिल्ली सरकार ने मांगा और समय
जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पहले इस मामले में दिल्ली सरकार से का जवाब देने के लिए कहा था. दिल्ली सरकार की ओर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दायर करने के लिए और वक्त की मांग की. उन्होंने कहा,
इमाम के खिलाफ दूसरे राज्यों में मामले दर्ज हैं. इसलिए केवल दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करना पर्याप्त नहीं है. दूसरे राज्यों को भी सुनने की जरूरत है. इसलिए सभी पार्टियों को नोटिस जारी करना चाहिए.
मेहता ने कोर्ट से कहा वह कल तक संबंधित जवाब दाखिल कर देंगे. हालांकि कोर्ट ने एक हफ्ते का समय दिया है, जिससे वह विस्तृत रिपोर्ट दाखिल कर सकें. वहीं, कोर्ट ने दूसरे राज्यों को भी जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है.
बता दें, शरजील इमाम को बीते 28 जनवरी को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था. वह जेल में हैं. कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद करेंगी. हालांकि, इसके लिए कोई तारीख तय नहीं की है.
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