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दिल्ली-NCR में कंस्ट्रक्शन से हटा बैन,सुबह 6 से शाम 6 बजे तक इजाजत

कंस्ट्रक्शन पर बढ़ते प्रदूषण के चलते लगाया गया था बैन

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भारत
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में कंस्ट्रक्शन पर लगाए गए बैन को आंशिक तौर पर हटा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है. बता दें कि प्रदूषण के चलते दिल्ली-एनसीआर में किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन को पूरी तरह बैन कर दिया गया था.

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दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक कैटेगरी में पहुंचने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली-एनसीआर में हर तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक लग गई थी. जिसके बाद हजारों मजदूरों की कमाई का साधन भी खत्म हो गया था. इसके खिलाफ मजदूर संगठन कई प्रदर्शन भी कर रहे थे. जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी है.

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) की रिपोर्ट के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने दिन में कंस्ट्रक्शन से बैन हटा दिया है, लेकिन ये बैन रात में जारी रहेगा. कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से 11 दिसंबर तक पराली जलाने पर रिपोर्ट देने को भी कहा है.

नवंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में सभी तरह के कंस्ट्रक्शन पर बैन लगा दिया था. कोर्ट ने कहा था कि कंस्ट्रक्शन साइट से उड़ने वाली धूल दिल्ली में प्रदूषण के बड़े कारणों में से एक है. कोर्ट ने इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पर 1 लाख रुपये का फाइन लगाने को कहा था.

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