हिमाचल प्रदेश के कसौली में अवैध निर्माण हटाने के दौरान की हुई फायरिंग में महिला अधिकारी की मौत की घटना को सुप्रीम कोर्ट ने अत्यधिक गंभीर बताया है. कोर्ट ने सख्त होकर पूछा है कि जब ऐसी घटना हो रही थी तो पुलिस वहां क्या कर रही थी.
अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर होटल में अवैध निर्माण को सील करने गई थी. लेकिन होटल मालिक ने उन्हें गोली मार दी जिसमें अधिकारी की मौत हो गई.
कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान
इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने इस घटना को अत्यधिक गंभीर बताया. साथ ही कहा, ‘‘अगर आप लोगों की जान लेंगे तो शायद हम कोई भी आदेश पारित करना बंद कर दें.''
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के सामने लाया जाए ताकि गुरुवार को वह इसे उचित पीठ के पास भेजा सकें.
अदालत ने यह भी पूछा कि सीलिंग अभियान के दौरान सरकारी अधिकारियों के साथ गया पुलिस दल उस समय क्या कर रहा था, जब होटल मालिक ने महिला अधिकारी को कथित तौर पर गोली मारी.
गेस्ट हाउस के मालिक पर हत्या का आरोप
हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि सरकारी अधिकारियों पर गोली चलाने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. इस घटना में महिला अधिकारी की मौत हो गई जबकि लोक निर्माण विभाग का एक अधिकारी घायल हुआ है.
मंगलवार को सहायक टाउन एंड कंट्री प्लानर शैलबाला शर्मा नारायणी गेस्ट हाउस में अवैध निर्माण को सील करने कसौली गई थीं. वहां गेस्ट हाउस के मालिक विजय सिंह ने उन्हें कथित तौर पर गोली मार दी. बाद में महिला अधिकारी की मौत हो गई.
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