सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए 27 सितंबर तक रोज 6,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया है.
कावेरी मॉनिटरिंग कमेटी ने पहले 3,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश जारी किया था, जिससे आगे जाकर अब सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश आया है.
न्यायमूर्ति दीपक मिश्र और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने कर्नाटक को निर्देश देते हुए केंद्र सरकार को चार हफ्ते के अंदर कावेरी प्रबंधन बोर्ड का गठन करने और इसके गठित हो जाने के नोटिफिकेशन के साथ अदालत को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया.
कावेरी विवाद को लेकर भड़की थी हिंसा
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को तमिलनाडु के किसानों की दिक्कतें दूर करने के लिए 10 दिनों में 15,000 क्यूसेक कावेरी नदी का पानी छोड़ने का निर्देश दिया था. इसके बाद कर्नाटक बंद का ऐलान किया गया, जिसमें हिंसा हुई थी. अभी भी इन दोनों राज्यों में तनाव बरकरार है.
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