समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य(Swami Prasad Maurya) ने नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह को साढ़े 11 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है. स्वामी प्रसाद मौर्य ने शनिवार को नोटिस की कॉपी के साथ ट्वीट किया कि,
पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर ने विधानसभा पास को लेकर श्रीकांत त्यागी प्रकरण में बिना जांच-पड़ताल किए गैर जिम्मेदाराना हरकत कर प्रेस के माध्यम से पूरे देश में मेरी छवि-प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता को धूमिल करने का प्रयास किया. उसके परिप्रेक्ष्य में मानहानि करने संबंधी कानूनी नोटिस भेजी
पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा था ?
आपको बता दें कि नोएडा पुलिस ने महिला से गाली-गलौज प्रकरण में श्रीकांत त्यागी को 8 अगस्त को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने उसके कब्जे से कुल चार गाड़ियां बरामद की थीं, जिसमें एक फॉर्च्यूनर पर सचिवालय का एंट्री पास लगा था. नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि श्रीकांत त्यागी को विधायक का यह पास स्वामी प्रसाद मौर्य ने उपलब्ध कराया था.
कमिश्नर से 15 दिन में मांगा है हर्जाना
अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता JS कश्यप के जरिये 12 अगस्त को नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह को चार पेज का मानहानि नोटिस भेजा है. अधिवक्ता ने नोटिस में लिखा है कि मेरे क्लाइंट छह बार विधानसभा सदस्य रहे हैं. पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं. मेरे क्लाइंट पर बिना किसी सुबूत के नोएडा पुलिस कमिश्नर ने व्हीकल पास उपलब्ध कराने जैसे आरोप लगाए हैं. इससे मेरे क्लाइंट की रेपुटेशन खराब हुई है. नोटिस में मानहानि के तौर पर साढ़े 11 करोड़ रुपए का हर्जाना 15 दिन के भीतर मांगा गया है.
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