मोहाली की एक कोर्ट द्वारा तजिंदर सिंह बग्गा (Tajindar Singh Bagga) के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के कुछ घंटे बाद उन्हें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत दे दी है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, बग्गा के वकील अनिल मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट ने बग्गा को राहत देते हुए आदेश दिया है कि 10 मई को अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा ने शनिवार देर रात अपने आवास पर सुनवाई की.
पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू ने कहा कि हम 10 मई तक गिरफ्तारी वारंट पर अमल नहीं कर रहे हैं. यह राज्य सरकार द्वारा रियायत पर है. हमने कोर्ट से कहा कि गिरफ्तार करने की कोई जल्दी नहीं है. इसलिए हम मंगलवार तक इंतजार कर सकते हैं.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा-
पंजाब के एडवोकेट जनरल के बयान को देखते हुए आवेदन को मुख्य मामले के साथ 10 मई को सूचीबद्ध किया जाए और याचिकाकर्ता के खिलाफ अगली तारीख तक कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए.
इससे पहले दिन में मोहाली की कोर्ट ने पुलिस को बग्गा को गिरफ्तार करके पेश करने का निर्देश दिया था. जुडिसियल मजिस्ट्रेट रावतेश इंद्रजीत सिंह की कोर्ट ने कहा कि जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए गिरफ्तारी से बचने वाले आरोपी तजिंदर पाल सिंह बग्गा के लिए गैर-जमानती वारंट जारी करना न्याय के हित में जरूरी है. अब मामले को 23 मई के लिए पोस्ट किया गया है.
कोर्ट को यह भी बताया गया कि बग्गा को पुलिस ने पांच नोटिस दिए थे, लेकिन जांच में शामिल होने में विफल रहे.
बता दें कि तजिंदर बग्गा को शुक्रवार, 6 मई को दिल्ली में उनके जनकपुरी आवास से पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्हें पंजाब नहीं ले जाने दिया गया था. हरियाणा में पुलिस ने पंजाब पुलिस के काफिले को रोक दिया और दिल्ली पुलिस ने बग्गा के अपहरण के लिए पंजाब पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और बग्गा को दिल्ली लाया गया था.
पंजाब पुलिस ने शनिवार को कोर्ट में कहा कि इनवेस्टिगेशन टीम ने बग्गा को उनके घर से गिरफ्तार किया और उनके पिता को गिरफ्तारी की सूचना दी. डीएसपी कुलजिंदर सिंह पुलिस दल के साथ आवश्यक सूचना देने के लिए जनकपुरी थाने गए, लेकिन थाने द्वारा कोई डीडीआर नहीं बनाया गया.
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