एनआईए छापेमारी मामले में आरोपियों के वकील ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं. आरोपियों के वकील का दावा है कि एनआईए जिसे रॉकेट लॉन्चर बता रही है, वो ट्रैक्टर का पावर नोजल है और जिसे विस्फोटक बताया जा रहा है वो दिवाली पर चलाने वाले सुतली बम हैं.
बता दें, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 17 जगहों पर छापेमार कर दस आरोपियों को गिरफ्तार किया था. एनआईए का दावा है, कि गिरफ्तार किए गए आरोपी आतंकी संगठन आईएस से प्रभावित एक आतंकी मॉड्यूल ऑपरेट कर रहे थे. जांच एजेंसी के मुताबिक, ये सभी आरोपी आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे.
क्या है आरोपियों के वकील का दावा?
आरोपियों के वकील ने कहा, ''वे (आरोपी) स्टूडेंट हैं. एनआई ने जो बरामद किया है, उसमें ट्रैक्टर का पावर नोजल भी है, जिसे उन्होंने रॉकेट लॉन्चर बताया है. जिसे वो विस्फोटक सामग्री बता रहे हैं, वो वास्तव में दिवाली पर चलाए जाने वाले सुतली बम हैं''
क्या है एनआईए का दावा?
एनआईए की टीम ने बुधवार को जिस मॉड्यूल के संबंध में छापेमारी की, उसका नाम 'हरकत-उल-हर्ब-ए-इस्लाम' बताया गया है. एनआईए के आईजी आलोक मित्तल ने कहा, ''मॉड्यूल की तैयारी के स्तर से लगता है कि निकट भविष्य में इसका इरादा रिमोट कंट्रोल वाले और फिदायीन हमले करने का था. यह आईसी से प्रभावित नया मॉड्यूल है, जो विदेशी एजेंट के संपर्क में था.''
एनआई ने मुताबिक, छापेमारी के दौरान 7.5 लाख रुपये की नकदी, करीब 100 मोबाइल फोन, 135 सिम कार्ड और कई लैपटॉप बरामद हुए. इसके अलावा एक देशी रॉकेट लॉन्चर सहित भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, हथियार और गोला-बारूद बरामद होने की भी बात कही गई.
आरोपियों को 12 दिन की हिरासत में भेजा गया
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को आतंकी साजिश रचने के मामले में गिरफ्तार किए गए सभी 10 आरोपियों को 12 दिन की एनआईए की हिरासत में भेज दिया. इन लोगों पर राजनीतिक हस्तियों और दिल्ली में सरकारी प्रतिष्ठानों सहित उत्तर भारत के कई अन्य हिस्सों में हमले की साजिश रचने का आरोप है.
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