लॉकडाउन के दौरान हर तरह के सामान की आवाजाही को गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है. अभी तक सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े सामानों को ट्रांसपोर्ट करने की इजाजत थी.
पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को देश के नाम संबोधन में कोरोनावायरस के चलते अगले 21 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया. पीएम की घोषणा के बाद गृह मंत्रालय ने जरूरी गाइडलाइन जारी की थीं. इन गाइडलाइन में गृह मंत्रालय ने साफ किया था कि लॉकडाउन के दौरान सिर्फ इमरजेंसी और आवश्यक जरूरतों से जुड़ी सेवाओं और सामान को ही इजाजत है.
मंत्रालय के मुताबिक, लॉकडाउन के दौरान खाने का सामान, ड्रग्स और मेडिकल डिवाइस के पैकेजिंग मैटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुली रहेंगी.
लॉकडाउन में किन सुविधाएं को मंजूरी?
- एयरपोर्ट, पोर्ट और लैंड बॉर्डर पर न्यूनतम स्टाफ के साथ कस्टम क्लीयरेंस की सुविधा
- न्यूनतम स्टाफ के साथ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी खुले हैं
- वेटेरनरी अस्पताल, फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल रिसर्च लैब
- बैंकिंग सेवाओं के लिए आईटी वेंडर, एटीएम ऑपरेशन्स और कैश मैनेजमेंट एजेंसियां
- बीज और कीटनाशक की दुकानें
- सरकारी गतिविधियों के लिए कॉल सेंटर
- खाने के सामान, ड्रग्स और मेडिकल डिवाइस के पैकेजिंग मैटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
- जरूरत के सामान की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
- कार्गो की आवाजाही के लिए रेलवे, एयरपोर्ट और सीपोर्ट खुले हैं
- पेट्रोलियम उत्पादों, एलपीजी, खाने का सामान और मेडिकल डिवाइस की आवाजाही के लिए लैंड बॉर्डर भी खुले हैं
भारत में कोरोना के 979 मामले
भारत में अब तक कुल 979 लोगों के कोरोनावायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिसमें से 867 व्यक्ति अभी भी कोविड-19 से ग्रस्त हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार सुबह इस बात की जानकारी दी. देश में कोरोनावायरस महामारी के चलते 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि उपचार के बाद 87 लोग पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए हैं.
देश के 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड-19 संक्रमण से जुड़े मामले सामने आए हैं. कुल 104 जिले घातक वायरस से प्रभावित हुए हैं.
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