यूपी: लखनऊ, प्रयागराज समेत 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, जरूरी चीजों को छोड़कर बाकी तमाम गतिविधियां हों बंद

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भारत
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश
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उत्तर प्रदेश में कोरोना मामलों में लगातार उछाल को देखते हुए अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर जैसे शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है. साथ ही सरकार को कहा है कि इस दौरान जरूरी चीजों को छोड़कर तमाम बाकी चीजों को बंद किया जाए.

वीआईपी के कहने पर मिल रहा है इलाज

बार एंड बेंच के मुताबिक, जस्टिस अजित कुमार और सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि, अगर जरूरी कदम नहीं उठाए जाते हैं तो मेडिकल सिस्टम पूरा ध्वस्त हो सकता है.

हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि, हालात ये हो चुके हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री खुद आइसोलेशन में हैं. इलाज सिर्फ वीआईपी लोगों को मिल पा रहा है. हाईकोर्ट ने कहा,

“हमें हालात का पता सरकारी अस्पतालों से चलता है, जहां पर आईसीयू में मरीजों को भर्ती करने के लिए किसी वीआईपी के सोर्स की जरूरत पड़ रही है. यहां तक कि कोरोना मरीजों को दी जाने वाली दवा रेमडेसिविर भी वीआईपी से कहलवाने के बाद ही मरीज को मिल रही है. राज्य के मुख्यमंत्री भी लखनऊ में आइसोलेट हैं.”

हाईकोर्ट ने कोरोना लॉकडाउन का आदेश जारी करते हुए कहा कि, अगर एक लोकप्रिय सरकार अपनी राजनीतिक मजबूरियों के चलते महामारी के दौरान जारी गतिविधियों पर कदम नहीं उठा सकती है, तो हम सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रह सकते हैं.

कोर्ट ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि, हम इस महामारी, जो कुछ लोगों की लापरवाही से फैली है, उससे बेकसूर लोगों को बचाने के लिए अपने संवैधानिक कर्तव्य से नहीं भाग सकते हैं. 

क्या होंगी पाबंदियां?

कोर्ट ने अपने आदेश में यूपी के जिन पांच शहरों में लॉकडाउन का आदेश दिया है, उनमें कई तरह के प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है. जिनमें-

  • बैंकों और इससे जुड़े दफ्तरों को छोड़कर सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे.
  • 26 अप्रैल तक सभी शॉपिंग कॉम्पलैक्स और मॉल बंद रहेंगे.
  • मेडिकल शॉप को छोड़कर वो सभी ग्रॉसरी और अन्य कमर्शियल मार्केट बंद रहेंगे जहां 3 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हों.
  • सभी होटल, रेस्टोरेंट्स और छोटे खाने के स्टॉल भी 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे.
  • शादी समारोह को मिलाकर 26 अप्रैल तक सभी सोशल गैदरिंग पर बैन रहेगा. अगर किसी की शादी पहले से तय है तो उसके लिए जिलाधिकारी से परमिशन लेनी होगी. जिसमें सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं.

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