500 और 1000 रुपये के नोट बंद होने की वजह से पूरे देश में हलचल मची है. जिनके पास 500 या 1000 के नोट पहले से हैं, वे उनके इस्तेमाल को लेकर सबसे ज्यादा परेशान हैं. ऐसे में हम आपको बताएंगे कि यदि आपके पास ये दोनों नोट हैं तो आप क्या कर सकते हैं?
- अभी मौजूद 500 और 1000 रुपये के नोट 11 नवंबर तक सरकारी अस्पतालों में, मेडिकल स्टोर्स पर (सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर), रेलवे काउंटर्स, सरकारी बस, एयरलाइन काउंटर, पेट्रोल पंप, सरकारी को-ऑपरेटिव स्टोर, मिल्क बूथ पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं.
- बुधवार को सभी बैंक बंद रहेंगे, वहीं एटीएम बुधवार और कुछ जगह पर गुरुवार को भी बंद रहेंगे. शुक्रवार से बैंक और डाक घरों में तय से ज्यादा समय तक काम होगा.
- शुक्रवार से आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन 18 नवंबर तक सिर्फ 2000 रुपये तक ही निकाले जा सकते हैं. लेकिन इसके बाद रुपये निकालने की सीमा 4000 रुपये कर दी जाएगी.
- 24 नवंबर तक आप बैंक से प्रतिदिन 10000 रुपये (हफ्ते में 20000 से ज्यादा नहीं) निकाल सकते हैं. कुछ दिन बाद यह सीमा बढ़ा दी जाएगी.
- 500 और 2000 रुपये के नए नोट चिप के साथ लाए जाएंगे. ऐसे में नोट को छिपाया नहीं जा सकेगा.
- 500 और 1000 रुपये के नोट 31 दिसंबर तक किसी भी बैंक की शाखा या डाक घर में जमा किए जा सकेंगे, लेकिन इसके साथ पहचान पत्र देना होगा. बैंक इस पैसे को आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. 24 नवंबर तक अधिकतम 4000 रुपये जमा कर सकते हैं.
- किसी अन्य शख्स के अकाउंट में सिर्फ उसके ऑथोराइज्ड लेटर के साथ और अपनी आईडी के साथ ही पैसं जमा कराए जा सकते हैं.
- 24 नवंबर के बाद आप अपने अकाउंट में आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया है तो सिर्फ 50000 रुपये तक ही जमा कर सकते हैं.
- किसी और शख्स के पैसे बैंक में एक्सचेंज न करें. काउंटर पर लगे सीसीटीवी कैमरों में इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा.
- 31 दिसंबर के बाद भी आप पुराने नोट बैंक में जमा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास पैन कार्ड और एक आईडी होनी जरूरी है. यह 31 मार्च तक किया जा सकता है.
- चेक, डीडी, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यह पहले की तरह ही होगा.
सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इससे संबंधित किसी भी तरह के सवाल के लिए हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए हैं. आरबीआई के लिए 022-22602944 और 022-22602201 डायल कर सकते हैं. साथ ही वित्त मंत्रालय के लिए 011-23093230 पर बात कर सकते हैं
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