पत्रकार राणा अय्यूब ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई धन की कुर्की को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी।
अयूब ने अपनी याचिका में दावा किया कि, 180 दिन पूरे होने के बाद अस्थायी कुर्की की अवधि समाप्त हो गई है। हालांकि, जांच एजेंसी की कार्यवाही धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के मामले में जारी है।
वेबसाइट कीटू डॉट कॉम के माध्यम से चैरिटी के लिए एकत्र किए गए धन का कथित रूप से दुरुपयोग करने के लिए राणा अय्यूब पीएमएलए मामले का सामना कर रही है और ईडी ने फरवरी में उनकी 1.77 करोड़ रुपये की संपत्ति को यह दावा करते हुए अटैच किया कि यह प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है।
ईडी ने दावा किया कि, उसकी जांच में पाया गया कि दान के नाम पर धन जुटाया गया था लेकिन उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया।
इसने कहा कि, अय्यूब ने एक अलग चालू बैंक खाता खोलकर कुछ धनराशि जमा की और केटो द्वारा जुटाई गई धनराशि से 50 लाख रुपये की फिक्सड डिपोजिट कर दी और राहत कार्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया।
अप्रैल में, दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्रकार को कुछ शर्तों पर विदेश यात्रा करने की अनुमति दी थी, जब उन्होंने ईडी द्वारा इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट्स में भाषण देने के लिए ईडी द्वारा प्रतिबंध को चुनौती दी थी।
लेकिन जब वह यूके जाने वाली फ्लाइट में सवार होने वाली थीं, तब उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर रोक दिया गया।
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