राज्यसभा में आज जुवेनाइल जस्टिस विधेयक ध्वनिमत के साथ पारित हो गया. ये बिल दिल्ली गैंगरेप मामले के तीन साल बाद पास हो सका है.
इस विधेयक में जघन्य अपराधों में संलिप्त 16 से 18 आयुवर्ग के किशोरों के लिए सजा का प्रावधान वयस्क व्यक्ति के समान किए जाने का प्रावधान है.
लोकसभा में ये विधेयक पहले ही पास हो चुका है.
नए बिल के मुताबिक -
- नाबालिग की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष की गई.
- जघन्य अपराधों के मामले में न्यूनतम 3 से 7 साल तक कैद की सजा का प्रावधान किया गया है.
- सामान्य अपराधों के लिए न्यूनतम सजा तीन साल कैद होगी.
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