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मनीष सिसोदिया: जमानत पर सुनवाई 21 मार्च तक टली, 7 दिन तक ED रिमांड में रहेंगे

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई से ठीक एक दिन पहले ED ने गिरफ्तार कर लिया था.

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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को 17 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है. सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई से ठीक एक दिन पहले ED ने गिरफ्तार कर लिया था. दिल्ली आबकारी नीति केस में कोर्ट में ईडी ने कहा कि मनीष सिसोदिया की रिमांड हिरासत के दौरान हम मामले में धन के लेन-देन की जांच करेंगे.

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प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के मामले में मनीष सिसोदिया का बयान दूसरों से अलग है. उनका कहना है कि पिछली गणना के आधार पर थोक विक्रेताओं का लाभ मार्जिन दोगुना कर दिया गया था जबकि जीओएम में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई.
कोर्ड में ईडी

क्या है मामला?

मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी 2021-22 के लिए बनाई गई दिल्ली शराब नीति (Delhi's Liquor Policy Controversy) में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में है. बता दें यह नीति रद्द की जा चुकी है. सीबीआई की एफआईआर में आरोपी नंबर एक सिसोदिया से पहले 17 अक्टूबर को पूछताछ की गई थी, इस बाद एजेंसी ने 25 नवंबर को चार्जशीट दायर की थी.

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