ADVERTISEMENTREMOVE AD

रेलवे ने ट्रेन एक्‍सीडेंट में मौत या घायल होने पर मिलने वाली मुआवजा राशि 10 गुना बढ़ाई

Railway Board: किसी अप्रिय घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों और गंभीर रूप से घायल 1.5 लाख रुपये और 50,000 रुपये मिलेंगे.

Published
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा

रेलवे बोर्ड (Railway Board) ने बड़ा ऐलान किया है. ट्रेन दुर्घटनाओं में किसी की मृत्यु होने या घायल होने पर मिलने वाली मुआवजा राशि 10 गुना बढ़ा दी है. यानी कि अगर अब किसी यात्री की रेल दुर्घटना में जान जाती है, तो उसके परिवार को 10 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा. समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, रेलवे के 18 सितंबर के एक सर्कुलर में इसकी जानकारी दी गई है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

कब कितने रुपये मिलेंगे?

सर्कुलर के अनुसार, रेल दुर्घटनाओं और ट्रेन में होने वाली अप्रिय घटनाओं में घायल यात्रियों और जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को दी जाने वाली मुआवजा राशि को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है. नए प्रावधान सर्कुलर जारी होने की तारीख यानी 18 सितंबर से ही लागू हो चुके हैं.

ट्रेन और मानवयुक्त समपार दुर्घटनाओं में मृत यात्रियों के परिजन को अब 5 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे. वहीं साधारण चोट वाले यात्रियों को 50,000 रुपये मिलेंगे. पहले ये रकम क्रमश: 50,000 रुपये, 25,000 रुपये और 5,000 रुपये थी.

ट्रेन दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा राशि:

ट्रेन डकैती, आतंकी हमले की स्थिति में

रेलवे ने डकैती, हिंसक घटना या आतंकी हमले जैसी अप्रिय घटनाओं में मिलने वाली मुआवजा राशि में भी बढ़ोतरी की है. रेलवे के सर्कुलर में कहा गया है कि किसी अप्रिय घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों और गंभीर रूप से घायल 1.5 लाख रुपये और 50,000 रुपये मिलेंगे. पहले ये राशि क्रमशः 50,000 रुपये और 25,000 रुपये थी. हालांकि सामान्‍य रूप से घायल यात्रियों के लिए मुआवजा राश पहले की तरह 5,000 रुपये है.

डकैती, आतंकी हमले की स्थिति में मुआवजा राशि:

ADVERTISEMENTREMOVE AD

इलाज के दौरान 3,000 रुपये प्रति दिन

ट्रेन दुर्घटनाओं के मामले में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 30 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रखने पर अतिरिक्त अनुग्रह राहत र‍ाशि की भी घोषणा की गई है. सर्कुलर के अनुसार, हर 10 दिन की अवधि के अंत या डिस्‍चार्ज की तारीख (जो भी पहले हो) तक 3,000 रुपये प्रति दिन जारी किए जाएंगे. बता दें कि रेलवे एक्‍ट 1989 में ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में यात्रियों की मृत्यु या चोट के लिए मुआवजा दायित्व तय किया गया है.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
×
×