राजस्थान (Rajasthan) में कार में चलने वाले लोगों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं. कानून में संसोधन कर राजस्थान में कार की पीछे वाली सीटों पर बैठने वाले लोगों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. राज्य सरकार ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
परिवहन विभाग के कमिश्नर कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है. हालांकि इस नए नियम में अगर किसी गाड़ी में 5 सवारी होने की स्थिति में सीट बेल्ट को लेकर क्या नियम लागू होंगे इसे लेकर अभी कोई स्पष्टता नहीं है. क्योंकि कार मैन्युफैक्चरिंग के दौरान 4 सीट बेल्ट पाई जाती है और गाड़ी में बैठने की क्षमता पांच सवारियों की मानी जाती है.
गुजरात से मुंबई लौटते समय जाने-माने बिजनेसमैन सायरस मिस्त्री की 4 सितंबर को कार दुर्घटना में मौत हो गई थी. मिस्त्री उस समय कार की पीछे वाली सीट पर बैठे थे. एक्सीडेंट के समय सीटबेल्ट नहीं पहनने के कारण आगे की सीट से सिर टकराने से मौत हो गई थी. इसके बाद केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके सभी राज्यों को कार में पीछे की सीट बेल्ट लगाने की अनिवार्यता करने के निर्देश दिए थे. इसी सिलसिले में राजस्थान में यह नियम अनिवार्य किया गया है.
वहीं राज्य के परिवहन विभाग ने 1 सितंबर 2020 में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करते हुए सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान की राशि 100 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी थी जो कार में आगे बैठे दोनों यात्रियों पर लागू होता है.
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