हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में राज्य के लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करने वाले बिल को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को यह जानकारी दी.
हरियाणा विधानसभा ने पिछले साल यह बिल पास किया था. यह सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) का मुख्य चुनावी वादा था.
हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार बिल, 2020 के मुख्य प्रावधान:
- यह बिल प्राइवेट सेक्टर की उन नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कोटा का प्रावधान करता है, जिनमें मासिक वेतन 50000 रुपये से कम हो.
- बिल के मुताबिक, यह कोटा शुरुआत में 10 साल तक लागू रहेगा.
- इसके दायरे में राज्य में निजी कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म हैं.
- यह योग्य लोगों के उपलब्ध न होने की स्थिति में योग्य स्थानीय उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का प्रावधान करता है.
- इस कोटे के तहत नौकरी हासिल करने के लिए किसी व्यक्ति का जन्म स्थान हरियाणा होना चाहिए या वह कम से कम 15 साल राज्य में रहा हो.
इस बिल को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बताया, ‘‘हरियाणा के राज्यपाल ने निजी क्षेत्र में नौकरी चाहने वाले राज्य के लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करने वाले बिल को अपनी मंजूरी दे दी है. सरकार जल्द ही इसे नोटिफाई करेगी.’’
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल से मिली बिल को मंजूरी को हरियाणा के युवाओं के लिए सबसे ज्यादा खुशी का पल बताया है.
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