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झारखंड में 22 से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन, जानिए क्या खुला-क्या बंद

धार्मिक स्थल खुले रहेंगे परन्तु श्रद्धालुओं की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी

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झारखंड सरकार ने भयानक कोरोना संकट को देखते हुए 22 से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 'झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना जरूरी है. इसलिए राज्य में 'स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह' को लेकर निर्णय लिया गया है. यह 22 अप्रैल सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लागू होगा. आप सभी से अपील है कृपया नियमों का कड़ाई से पालन करें.'

क्या बंद रहेगा?

  • आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकाने बंद रहेंगी।

  • भारत सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय को छोड़ सभी कार्यालय बंद रहेंगे.

  • 5 से अधिक व्यक्तियों का कहीं भी एकत्रित होना वर्जित रहेगा.

क्या चलता रहेगा?

  • कृषि, औद्योगिक, निर्माण एवं खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी.

  • धार्मिक स्थल खुले रहेंगे परन्तु श्रद्धालुओं की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी.

  • कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा.

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 'कोरोना के संक्रमण को जन-भागीदारी से ही रोका जा सकेगा. सभी से अनुरोध है कि अति आवश्यक कार्य छोड़कर अपने घर से बाहर नहीं निकलें'.

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