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मथुरा:कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद,अब इलाहबाद HC करेगा सभी मामलों की सुनवाई

इस अपील पर इससे पहले 3 मई को भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, जब कोर्ट ने इसकी की मंजूरी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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राज्य
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मथुरा:कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद,अब इलाहबाद HC करेगा सभी मामलों की सुनवाई
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मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद मामले (Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Dispute) में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी लंबित मुकदमों को हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग को लेकर दाखिल अपील को मंजूरी दे दी है. साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि अब सभी मुकदमों की सुनवाई हाईकोर्ट में होगी. मथुरा जिला जज से सारे केसों की लिस्ट भी मांगी है.

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अपील की सुनवाई करते हुए जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा की सिंगल बेंच ने कहा, "इस तथ्य को देखते हुए कि सिविल कोर्ट के समक्ष 10 से अधिक वाद लंबित बताए गए हैं और साथ ही 25 और वाद होने चाहिए जिन्हें लंबित कहा जा सकता है और यह कहा जा सकता है कि यह मामला मौलिक सार्वजनिक महत्व का है और समुदायों से परे इसने लोगों को प्रभावित किया है और मामले दायर होने के बाद पिछले दो से तीन वर्षों से योग्यता के आधार पर से एक इंच भी आगे नहीं बढ़े हैं, इस मुकदमे से जुड़े सभी मुकदमों को संबंधित सिविल कोर्ट से वापस लेकर सीपीसी की धारा 24(1)(बी) के तहत इस न्यायालय में ट्रांसफर करने का पूर्ण औचित्य प्रदान करता है."

इस अपील पर इससे पहले 3 मई को भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी. सुनवाई में कोर्ट ने इसकी की मंजूरी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अब अपील की सुनवाई कर रहे जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा की सिंगल बेंच ने जिला जज मथुरा यह आदेश दिया है कि सारे लंबित मुकदमों को हाईकोर्ट ट्रांसफर किया जाए.

एडवोकेट हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और प्रदीप कुमार शर्मा के द्वारा से दायर ट्रांसफर याचिका में कहा गया था कि मामले में शामिल मुद्दे भगवान कृष्ण के करोड़ों भक्तों से संबंधित हैं. यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है. इसलिए सभी मामलों को ही एक अदालत में ट्रायल के लिए ट्रांसफर किया जाए.

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