ADVERTISEMENTREMOVE AD

मानहानि मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को मिली जमानत

नवाब मलिक सम्मन जारी होने के बाद अदालत में पेश हुए थें, कहा मेरे पास सबूत है और उसे सामने पेश करूंगा

Published
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा

मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने 29 नवंबर को एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) को बीजेपी नेता मोहित भारतीय द्वारा उनके दायर आपराधिक मानहानि शिकायत (defamation complaint) के सिलसिले में जमानत दे दी है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

NCB के खिलाफ मोर्चा खोल चुके नवाब मलिक सम्मन जारी होने के बाद अदालत में पेश हुए थें. उन्होंने अदालत से कहा कि उन्होंने किसी को बदनाम नहीं किया है, मेरे पास सबूत है और मैं उसे कोर्ट के सामने पेश करूंगा.

मोहित भारतीय ने आपराधिक मानहानि का मामला तब दर्ज कराया जब नवाब मलिक ने एक टीवी चैनल को बताया कि मोहित भारतीय का साला भी उस क्रूज जहाज पर सवार था जहां से NCB ने कथित तौर पर पिछले महीने ड्रग्स बरामद किया था और आर्यन खान को भी गिरफ्तार किया था.

मोहित भारतीय ने नवाब मलिक के दावे को बताया झूठ

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने दावा किया कि मोहित भारतीय के प्रभाव के कारण उसके साले को छोड़ दिया गया. भारतीय ने अपनी शिकायत में मलिक के इस आरोप को खारिज कर दिया कि उसने 7 अक्टूबर को किसी अज्ञात स्थान पर एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े से मुलाकात की थी. नवाब मलिक ने कोर्ट से कहा है कि उनके पास मुलाकात की एक वीडियो क्लिप है.

मोहित भारतीय ने कहा कि मलिक ने एनसीबी को निशाना बनाने के लिए मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया क्योंकि एजेंसी ने उनके दामाद को एक अलग मामले में गिरफ्तार किया था.

नवाब मलिक की तरफ से दलील रखते हुए उनके वकील रमेश दुबे पाटिल ने अदालत से कहा कि मोहित भारतीय के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गई हैं और वह एक फ्रॉड है. उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सीबीआई ने भारतीय के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
×
×