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ऑक्सीजन को लेकर ‘नेतागिरी’ पर HC सख्त,दिल्ली के मंत्री को किया तलब

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंत्री इमरान हुसैन को 8 मई को कोर्ट में पेश होने को कहा

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दिल्ली में ऑक्सीजन की जमाखोरी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार के मंत्री इमरान हुसैन से जवाब मांगा है. ऑक्सीजन की जमाखोरी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इमरान हुसैन से 8 मई को इस बारे में जवाब दाखिल करने को कहा है.

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ऑक्सीजन की जमाखोरी को लेकर हाईकोर्ट सख्त

दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना के मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं दूसरी ओर राजधानी में ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है.

नेताओं की ओर से ऑक्सीजन की जमाखोरी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार के मंत्री इमरान हुसैन से कोविड-19 मरीजों को ऑक्सीजन बांटने के उनके दावे पर जवाब देने को कहा है.

जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने दिल्ली सरकार और कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन को नोटिस जारी करके उनसे 8 मई को कोर्ट में हाजिर होने को कहा है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि यह देखना होगा कि आखिर विधायक को ऑक्सीजन कहां से मिली थी, यहां तक की गुरुद्वारा में भी ऑक्सीजन का वितरण किया जा रहा है.

वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने फेसबुक पोस्ट का हवाला देते हुए हाईकोर्ट को बताया कि इमरान हुसैन ने ऑक्सीजन का वितरण किया.

जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे- दिल्ली सरकार

दिल्ली में ऑक्सीजन की जमाखोरी पर दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कड़ी कार्रवाई करने की बात कही.

हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि कथित तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर जमा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो गौतम गंभीर हों या इमरान हुसैन या फिर कोई और, नाम और पार्टी मायने नहीं रखती है.

इससे पहले बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट करते हुए कहा था कि कोरोना से जुड़ी कुछ अहम दवाइयां उनके ऑफिस में हैं और जरूरतमंद व्यक्ति आकर इन दवाइयों को ले सकता है.

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