राजस्थान में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं. राजस्थान में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं. ये पाबंदियां 19 अप्रैल सुबह 5 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक के लिए लागू रहेंगी. राजस्थान सरकार ने अपने आदेश में कहा, “3 मई सुबह 5 बजे तक अनुशासन पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे.”
राजस्थान में दो हफ्ते के 'अनुशासन पखवाड़े' में किन चीजों को छूट मिली है और क्या चीजें बंद रहेंगी, जानिए:
किन चीजों को छूट होगी?
इस दौरान जिला प्रशासन, गृह विभाग, पुलिस, कंट्रोल रूम और वॉर रूम, आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, केंद्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों को काम करने की अनुमति होगी. इसके अलावा सभी दफ्तर बंद रहेंगे.
क्या इस दौरान बैंक खुले रहेंगे?
हां. एटीएम समेत बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी.
ग्रॉसरी स्टोरी कब तक खुलेंगे?
डेयरी की दुकानें, ग्रॉसरी स्टोर और फार्मेसी को खुले रहने की अनुमति होगी. फल, सब्जियां और ग्रॉसरी स्टोर शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे. वहीं, मोबाइल वैन, ठेले पर बेची जा रही सब्जियों को शाम 7 बजे तक के लिए अनुमति होगी. राशन की दुकानें खुली रहेंगी.
स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, राजस्थान में कोरोना वायरस के 67 हजार से ज्यादा एक्टिव मामले हैं. राज्य में 3 हजार से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है.
क्या वैक्सीन लगवाने के लिए जा सकते हैं?
45 साल से ज्यादा उम्र के लोग, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, उन्हें संबंधित दस्तावेजों और आईडी कार्ड के साथ जाने की अनुमति होगी.
क्या इस दौरान ट्रैवल किया जा सकता है?
सरकारी आदेश के मुताबिक, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और मेट्रो से आने/जाने वाले यात्रियों को टिकट दिखाने के बाद आवाजाही की अनुमति होगी.
क्या राजस्थान में आने के लिए RT-PCR रिपोर्ट जरूरी है?
सरकार ने राजस्थान में प्रवेश कर रहे लोगों के लिए 72 घंटे पुरानी RT-PCR रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है.
सरकार ने अपने आदेश में साफ किया है कि इसका उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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