उत्तर प्रदेश में 7 मई को जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 28,076 नए कोरोना वायरस केस सामने आए. इस अवधि में 372 लोगों की कोरोना से मौत हो गई. प्रदेश में फिलहाल एक्टिव केस का कुल आंकड़ा 2,54,118 है और महामारी की शुरुआत से अबतक कुल 14873 लोगों की मौत हो गई है.
अलग-अलग जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा मामला लखनऊ में सामने आए. यहां 1982 नए मामले रिपोर्ट किए गए और 25 लोगों की मौत दर्ज की गई. लखनऊ में एक्टिव केस की कुल संख्या 28035 है. इसके बाद मेरठ का नंबर है जहां 1817 नए मामले सामने आए हैं और 11 लोगों की मौत हुई है. पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 31 मौत कानपुर में दर्ज की गई, यहां पर 779 मामले सामने आए हैं. ध्यान देने वाली बात ये है कि हापुड़ जिले में 249 मामले सामने आए हैं इसके मुकाबले मृतकों की संख्या कहीं ज्यादा 30 है.
सोमवार से 11 और जिलों में शुरू होगा 18+ वैक्सीनेशन
उत्तर प्रदेश में फिलहाल सिर्फ 7 जिलों में 18 साल से अधिक के लोगों के लिए कोरोना वायरस वैक्सीनेशन चल रहा है. अब सोमवार से 11 और जिलों में इस आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी. सीएम योगी के आदेश के बाद अब इन 11 जिलों- गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद,मथुरा, अयोध्या, आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर, झांसी, अलीगढ़ में वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा.
अब ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही होगा वैक्सीनेशन
अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने 45 साल से ऊपर वालों के वैक्सीनेशन में एक बड़े बदलाव के बारे में भी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि 'अब ऑन द स्पॉट' वैक्सीनेशन की सुविधा नहीं होगी. वैक्सीनेशन के लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा. कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए नियमों में बदलाव की बात कही गई है. अब पहले ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा और डेट, टाइम, जगह चुनकर वहीं जाकर वैक्सीन लेना होगा. जो लोग कोविड का पहला डोज लगवा लिया है, उन्हें दूसरा डोज पूर्व की व्यवस्था के अनुसार ही लगाया जाएगा. उसमें बदलाव नहीं किया गया है.
लखनऊ में एंबुलेंस के मनमाने किराए पर रोक
इस बीच राजधानी लखनऊ में एंबुलेंस के मनमाने किराए पर रोक लगा दी गई है और किराया तय कर दिया गया है. बिना ऑक्सीजन एंबुलेंस में मरीज को ले जाने पर ₹1000 प्रति 10 किलोमीटर देना होगा. 10 किलोमीटर से आगे ले जाने पर प्रति किलोमीटर ₹100 देना होगा
. ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस में ले जाने पर 1500 रुपए प्रति 10 किलोमीटर . 10 किलोमीटर से आगे ले जाने पर ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस को ₹100 प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना होगा. वेंटिलेटर सपोर्टेड एंबुलेंस को 2500 रुपए प्रति 10 किलोमीटर देना होगा. 10 किलोमीटर से आगे ले जाने पर ₹200 प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना होगा.
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