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1 अप्रैल से बिकेंगी बीएस-4 गाड़ियां, बीएस-3 पर SC ने लगाया बैन

NGT ने प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए बीएस-3 इंजन के वाहनों के आरटीओ में रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने की बात कही थी.

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देशभर में गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए देश में BS-3 गाड़ियों पर रोक लगा दी है. 1 अप्रैल के बाद कंपनियां बीएस-3 गाड़ियां नहीं बेच पाएंगी.

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए बीएस-3 इंजन के वाहनों के आरटीओ में रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने की बात कही थी. इसके बाद से ऑटो कंपनियों के पास कुल 8.24 लाख बीएस वाहन स्टॉक में हैं. इसमें 6.5 लाख से ज़्यादा दोपहिया वाहन, करीब 40 हजार तिपहिया, 96 हजार के करीब व्यावसायिक वाहन हैं.

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