नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने उन्नाव बलात्कार मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया बृहस्पतिवार को पूरी कर ली।
अदालत ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा 2017 में एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी कर ली। जिस समय यह घटना हुई थी, उस समय महिला नाबालिग थी।
बलात्कार पीड़िता और उसके परिवार के वकील धर्मेन्द्र मिश्रा ने बताया कि जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने बंद कमरे में की गई सुनवाई के दौरान सीबीआई के जांच अधिकारी की जिरह पूरी की और आरोपियों के बयान दर्ज करने के लिए मामले की सुनवाई एक नवम्बर तय की।
मिश्रा ने बताया कि सीबीआई ने मामले में 13 गवाहों से जिरह की।
अदालत ने मामले में विधायक और सह-आरोपी शशि सिंह के खिलाफ आरोप तय किये हैं।
सह-आरोपी शशि सिंह ने कथित तौर पर लड़की को नौकरी दिलाने के बहाने विधायक के आवास पर बुलाया था।
भाषा
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