ADVERTISEMENTREMOVE AD

CBI vs CBI: SC ने किस-किस मुद्दे पर मोदी सरकार को लगाई फटकार 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आलोक वर्मा कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे

Updated
भारत
2 min read
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा
Hindi Female

सुप्रीम कोर्ट ने गुस्से में कहा जब सरकार सीबीआई डायरेक्टर नियुक्त नहीं कर सकती तो हटा कैसे सकती है? आलोक वर्मा को डायरेक्टर के तौर पर बहाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के 23 अक्टूबर, 2018 के ऑर्डर को रद्द कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद अहम है, इसलिए आइए आपको बताते हैं कि कोर्टरूम में क्या क्या हुआ और आगे की तमाम सरकारों के लिए इस फैसले में क्या सबक है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

CBI विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की खरी खरी

  • आलोक वर्मा सीबीआई डायरेक्टर के तौर पर बहाल
  • सीवीसी का 23 अक्टूबर, 2018 का आदेश रद्द
  • आलोक वर्मा कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे
  • सरकार को आलोक वर्मा को हटाने का मामला सिलेक्शन (हाई पावर) कमेटी के पास भेजना चाहिए था
  • अब यही कमेटी आलोक वर्मा के केस में एक हफ्ते के अंदर फैसला करेगी
0

क्या आलोक वर्मा शक्तिहीन हो गए

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी का फैसला होते तक वर्मा कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे. वर्मा को हटाने के मामले में सरकार को भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता वाली सिलेक्ट कमेटी के पास भेजना चाहिए था.

एक हफ्ते में फैसला करे कमेटी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि DSPE एक्ट के तहत हाई पावर कमेटी आलोक वर्मा के केस में कार्रवाई को लेकर एक हफ्ते के अंदर फैसला करे. आलोक वर्मा का सीबीआई निदेशक के रूप में दो साल का कार्यकाल 31 जनवरी को पूरा हो रहा है.

क्या थी आलोक वर्मा की अपील?

केंद्र सरकार ने अक्टूबर, 2018 में सीबीआई के दो शीर्ष अधिकारियों (आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना) के बीच विवाद सामने आने के बाद दोनों को छुट्टी पर भेज दिया था. केंद्र सरकार ने यह फैसला सीवीसी की सिफारिश पर किया था.

इसके साथ ही केंद्र ने सीबीआई के संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को अस्थाई तौर पर इस एजेंसी के निदेशक का कार्यभार सौंप दिया था. इसके बाद आलोक वर्मा ने (23 अक्टूबर 2018) के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल एंड ट्रेनिंग (DoPT) के दो और सीवीसी के एक ऑर्डर को रद्द करने की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

केंद्र सरकार ने आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के पीछे दिया था ये तर्क

केंद्र सरकार ने कोर्ट के सामने आलोक वर्मा को उनकी जिम्मेदारियों से हटाकर छुट्टी पर भेजने के अपने फैसले को सही ठहराया था. केंद्र सरकार ने कहा था कि उनके और अस्थाना के बीच टकराव की स्थिति है, जिस वजह से देश की शीर्ष जांच एजेंसी जनता की नजरों में हंसी का पात्र बन रही है.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

Published: 
सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें