पाकिस्तान में आम चुनावों से पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनेटर अनवारुल हक काकर (Anwaarul Haq Kakar) को अंतरिम प्रधान मंत्री के रूप में चुना गया है. प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने शनिवार, 12 अगस्त को इसकी जानकारी दी.
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और नेशनल असेंबली (एनए) में निवर्तमान विपक्षी नेता राजा रियाज के बीच शनिवार को एक बैठक हुई, जिसमें काकर के नाम पर सहमति बनी.

अनवर-उल-हक काकर को कार्यवाहक PM बनाने की सिफारिश पर हस्ताक्षर करते प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ
(फोटो- पाकिस्तान पीएमओ)
पाकिस्तान पीएमओ द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पीएम शहबाज और राजा रियाज ने राष्ट्रपति अल्वी को कार्यवाहक प्रधान मंत्री के रूप में अनवारुल हक काकर की नियुक्ति के संबंध में एक सलाह भेजी. इसके बाद राष्ट्रपति ने उनके नाम पर मुहर लगा दी.

राष्ट्रपति ने काकर के नाम पर मुहर लगा दी
(फोटो- पाकिस्तान पीएमओ)
पाकिस्तानी न्यूज एजेंसी डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पीएम शहबाज से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री आवास के बाहर मीडिया से बातचीत में राजा रियाज ने इसकी पुष्टि की.
कौन हैं अनवारुल हक काकर?
काकर 2018 में सीनेटर बने थे और उनका छह साल का कार्यकाल मार्च 2024 में समाप्त होगा. इसके साथ ही, उन्होंने पाकिस्तान सीनेट के भीतर 2018 में गठित बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लिए संसदीय नेता की भूमिका निभाई.
पाकिस्तान के उच्च सदन के लिए चुने जाने से पहले उन्होंने बलूचिस्तान की प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता के रूप में भी काम किया है.
Geo न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार 2008 में काकर ने Q-League के टिकट पर क्वेटा से नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ा था. उनके पास राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र में मास्टर डिग्री है और उन्होंने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की है.
कैसे और क्यों चुने गए काकर?
बता दें कि पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम की नियुक्ति की प्रक्रिया 9 अगस्त को नेशनल असेंबली के समय से पहले भंग होने के एक दिन बाद शुरू हुई.
इसके बाद पीएम शहबाज और राजा रियाज के बीच पहली बैठक 10 अगस्त को हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने इस पद के लिए संभावित उम्मीदवारों की सूची का आदान-प्रदान किया.
एक नाम पर सहमति के लिए बातचीत का दूसरा दौर शुक्रवार, 11 अगस्त की रात को हुआ. निवर्तमान सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं के लिए प्रधान मंत्री शहबाज द्वारा ने डिनर होस्ट किया था. इसके बाद पीएम शहबाज ने विश्वास जताया था कि अंतरिम PM के नाम को शनिवार तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा.
नेशनल असेंबली भंग क्यों होती है?
पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत सरकार के पांच साल पूरे होने पर नेशनल असेंबली को भंग करना होता है. इसे साधारण भाषा में चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत मान सकते हैं. इस दौरान पीएम या मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य अपने पद पर नहीं होता है.
अंतरिम सरकार क्या करती है?
कार्यवाहक सरकार का एक प्राथमिक काम देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल माहौल बनाना है. कार्यवाहक सरकार पर जिम्मेदारी होती है कि नियमित काम होते रहें और ये सुनिश्चित किया जाए कि संसद के विघटन और नई सरकार के शपथ ग्रहण के बीच के समय में पाकिस्तान में गतिरोध न हो.
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