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बेबी पाउडर केस: J&J को $120 मिलियन का हर्जाना देने का आदेश 

न्यूयॉर्क स्टेट जज ने दिया जॉनसन एंड जॉनसन को आदेश

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जॉनसन एंड जॉनसन (Johnson & Johnson) को एक न्यूयॉर्क स्टेट जज ने कंपनी के बेबी पाउडर केस में 120 मिलियन डॉलर का हर्जाना देने का आदेश दिया है. आदेश के मुताबिक, कंपनी को यह हर्जाना ब्रूकलीन की एक महिला और उसके पति को देना होगा. इस महिला ने जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर के इस्तेमाल से कैंसर होने का आरोप लगाया था.

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न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, मैनहेटन में स्टेट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गेराल्ड लेबोविट्स ने, मई 2019 में 14 हफ्ते के ट्रायल के बाद डोना ओल्सन, 67 और रॉबर्ट ओल्सन, 65 के लिए एक जूरी की तरफ से घोषित 325 मिलियन डॉलर की राशि को कम कर दिया. 

लेबोविट्स ने 11 नवंबर को लिखा कि हर्जाने की राशि बहुत ज्यादा थी, और ओल्सन दंपती या तो 120 मिलियन डॉलर स्वीकार कर सकते हैं या हर्जाने को लेकर नया मुकदमा कर सकते हैं.

इस बीच, जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा है कि कंपनी फैसले को चुनौती देगी, उसके मुताबिक, ट्रायल में "अहम कानूनी चूक" हुई हैं.

कंपनी ने कहा, ‘’हम कैंसर से पीड़ित किसी भी व्यक्ति के साथ गहरी सहानुभूति रखते हैं, यही वजह है कि तथ्य इतने अहम हैं. हमें अब भी भरोसा है कि हमारा टैल्क सुरक्षित है और इससे कैंसर नहीं होता.’’

वहीं, ओल्सन दंपती के वकील ने बताया कि वे रिजल्ट से संतुष्ट हैं और उन्हें भरोसा है कि यह टिका रहेगा.

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