उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार के पूर्व मंत्री और मेरठ में अवैध गोश्त कारोबार के आरोपी हाजी याकूब कुरैशी (yakub Qureshi) और उनके बड़े बेटे इमरान याकूब पर कानून का शिकंजा कस गया है. दोनों को मेरठ पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तारी किया है.
50-50 हजार के ईनामी पिता-पुत्र बीते नौ महीने से फरार थे. दोनो के खिलाफ कुछ दिन पहले ही गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था. याकूब की कोठी की पहले ही कुर्की हो चुकी है.
दोनो लंबे समय से फरार थे और पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी. अब खुलासा हुआ है कि याकूब और उनका बेटा दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में अपने एक रिश्तेदार के घर 6 महीने से शरण लिये हुए थे.
अवैध रूप से गोश्त फैक्ट्री चलाने का आरोप
हाजी याकूब और उनके परिवार के खिलाफ मार्च 2022 में मेरठ के खरखौंदा थाने में केस दर्ज हुआ था. आरोप है कि इलाके में याकूब की कथित अवैध गोश्त फैक्ट्री में बाहर से लाये गये गोश्त की पैकजिंग का कारोबार चलता था. पुलिस का कहना है कि फैक्ट्री का लाइसेंस खत्म होने के बावजूद इसे संचालित किया जा रहा था.
पुलिस के छापे में कई टन मांस बरामद हुआ था और फैक्ट्री में काम करने वाले कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तारी भी किया था. पुलिस ने याकूब के साथ उनके दोनो बेटों और उनकी पत्नी को भी इस केस में आरोपी बनाया था.
शुरूआत में उनके खिलाफ 25-25 हजार का इनाम रखा गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने इसे बढ़ाकर 50 हजार कर दिया. इस मामले याकूब कुरैशी, संजीदा कुरैशी, इमरान कुरैशी, फिरोज कुरैशी, मोहित त्यागी, फैजाब और मुजीब पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है. कुल 7 लोगों के खिलाफ गैंग्स्टर एक्ट लगा है, जबकि 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
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