सुप्रीम कोर्ट 24 जनवरी को बीसीसीआई के नए अधिकारियों के नामों की घोषणा करेगा. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के नए प्रशासनिकों के नाम सुझाने के लिए लिए जिस कमेटी का गठन किया था उन्होंने कोर्ट में 9 नाम दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस संख्या को ज्यादा बताते हुए कहा कि प्रशासक कमेटी में 9 लोगों को शामिल करना मुश्किल है. कोर्ट द्वारा गठित कमेटी में सीनियर वकील गोपाल सुब्रमण्यम और अनिल दीवान शामिल हैं.
जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम खानवेलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है.
वहीं, रेलवे और सशस्त्र बल भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 'भले ही बीसीसीआई एक प्राइवेट संस्था है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा सरकार को भी प्रभावित करता है. कोर्ट का आदेश है कि कोई भी सरकारी अफसर क्रिकेट एसोसिएशनों में शामिल नहीं हो सकता. लेकिन इसमें रेलवे, सशस्त्र बल और विश्वविद्यालयों की टीमें भी हैं जो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं.'
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इन टीमों का वोट करने का अधिकार चला गया है और वे पूर्व सदस्य से एसोसिएट मेंबर बन गए हैं.
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