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उत्तर प्रदेश में अब मॉल में भी मिलेगी शराब, लेकिन सिर्फ महंगी वाली

इन दुकानों की सालाना लाइसेंस फीस बारह लाख रुपये तय की गई है

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राज्य
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उत्तर प्रदेश के शॉपिंग मॉल में भी अब महंगी और ब्रांडेड शराब की बिक्री होगी. इस संबंध में आबकारी विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है. आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भुसरेड्डी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में शॉपिंग मॉल में खरीदारी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है जिसे देखते हुए शॉपिंग मॉल में शराब बेचने की अनुमति प्रदान की गई है.

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इस आदेश के बाद शॉपिंग मॉल में इम्पोर्टेड विदेशी शराब, भारत में बनी स्कॉच, ब्रांडी, जिन और वाइन के सभी ब्रांड मिल सकेंगे.

उन्होंने बताया कि शॉपिंग मॉल्स में 700 रुपये से ऊपर के प्रीमियम और इम्पोर्टेड ब्रांड मिलेंगे. इसके साथ ही 160 रुपये से ऊपर की प्रीमियम और इम्पोर्टेड ब्रांड की बीयर के कैन बेचने की अनुमति भी मिलेगी.

इन दुकानों की सालाना लाइसेंस फीस बारह लाख रुपये तय की गई है. दुकानों में ग्राहकों को प्रवेश करने और अपनी इच्छानुसार ब्रांड चुनने की सुविधा होगी. दुकान वातानुकूलित होगी पर वहां बैठकर पीने की अनुमति नहीं होगी.

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री रोकने और मानक के अनुरूप शराब उपलब्ध कराने के लिए निरंतर अभियान चलाए जा रहे हैं.

(IANS के इनपुट्स के साथ)

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