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बजट में आम टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं दी गई है. पांच लाख रुपये तक की आय वालों के लिए टैक्स स्लैब पहले जैसा ही है. उम्मीद थी कि इस बार बजट में पर्सनल इनकम टैक्स में छूट के दायरे को बढ़ाया जा सकता है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. पहले कहा जा रहा था कि सरकार कंज्प्शन को बढ़ावा देने के लिए पर्सनल इनकम टैक्स में छूट का दायरा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर सकती है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वैसे अमीरों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है.
अंतरिम बजट में सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा कर 50 हजार रुपये कर दिया था साथ ही इनकम टैक्स की धारा 87 A के तहत इनकम टैक्स छूट ढाई हजार रुपये से बढ़ा कर 12,500 रुपये कर दी थी. यह टैक्स छूट उन लोगों के लिए लागू की गई थी, जिनकी कर योग्य आय पांच लाख रुपये से कम है. इसका मतलब यह है कि टैक्स पेयर पांच लाख रुपये की कर योग्य आय पर पूरी तरह टैक्स छूट का हकदार है. 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए ढाई लाख रुपये तक की आय इनकम टैक्स फ्री है. ढाई से पांच लाख रुपये की आय वालों को पांच फीसदी टैक्स देना पड़ता है. पांच से दस लाख की आय वालों के लिए 20 फीसदी और दस लाख से ऊपर की आय पर इनकम टैक्स 30 फीसदी है.
सरकार पिछली सरकार ने टैक्स फ्री इनकम के स्लैब को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया था. यानी कि 5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं भरने का अब नियम है. मतलब अभी स्टैंडर्ड निवेश करने पर 6.5 लाख रुपये की इनकम वालों को टैक्स नहीं देना है.
सरकार ने आम टैक्स पेयर को कोई छूट नहीं दी है. हालांकि अमीरों पर टैक्स का बोझ बढ़ा है.
ज्यादा आय वालों पर टैक्स बढ़ा कर सरकार ने गरीब समर्थक की अपनी छवि मजबूत करने की कोशिश की है. अमीरों पर टैक्स बढ़ाने की आलोचना करने वालों का कहना है कि इससे निवेश को भी झटका लगेगा. क्योंकि अमीर टैक्सपेयर का एक बड़ा हिस्सा निवेशक भी है.
सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को सहूलियत दी है. पैन न होने पर भी इनकम टैक्स पेयर इनकम टैक्स रिटर्न भर सकेंगे. बजट में सीतारमण ने ऐलान किया कि देश में अब एक अरब 20 करोड़ लोगों के पास आधार है. अब आधार नंबर का जिक्र करके ही आप टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. जिनके पास पैन नहीं है वह आधार नंबर लिख कर टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
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