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आज साल का आखिरी दिन होने के साथ ही नए हफ्ते की शुरुआत भी है. जाहिर है आपके पास कामों की लंबी लिस्ट होगी. लेकिन इन सब कामों के बीच आपके कुछ ऐसे जरूरी काम भी हैं, जिन्हें बिलकुल नजरअंदाज न करें, क्योंकि उन्हें पूरा करने का आज आखिरी दिन है. बात जब आपके पैसों से जुड़ी हो तो ये काम और भी अहम हो जाते हैं.
1 जनवरी से देश में कुछ नए नियम और बदलाव लागू हो रहे हैं. तो भलाई इसी में है कि आज ही ये काम निपटा लें, वरना नए साल में आप मुश्किल में पड़ सकते हैं.
अगर आप किसी भी बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो एक बार अपना एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड चेक कर लें. क्या आपके कार्ड में मोबाइल सिम जैसी दिखने वाली EMV (यूरोपे मास्टरकार्ड वीजा) चिप लगी हुई है. अगर आपके कार्ड में ये चिप नहीं लगी है तो आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड 1 जनवरी से काम नहीं करेगा. इसे आपको बदलना होगा. अगर आपके कार्ड में एक्सपायरी डेट की तारीख दिसंबर 2018 के बाद की लिखी है, तो भी आपको कार्ड बदलना होगा. सभी प्रमुख बैंक पुराने कार्ड को बदलने के लिए अपने कस्टमर्स को सुविधा दे रहे हैं.
एसबीआई ने अपना मोबाइल वॉलेट ऐप SBI Buddy इस साल 30 नवंबर से बंद कर दिया है. इस ऐप में बिल पेमेंट, रीचार्ज और मनी ट्रांसफर जैसी सुविधाएं मिलती थीं. अगर आप इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे थें और आपके वॉलेट में अभी भी पैसे पड़े हैं, तो आप एसबीआई की नजदीकी ब्रांच में जाकर अपना पैसा निकाल सकते हैं. इस ऐप से पैसे निकालने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है.
आरबीआई ने तीन महीने पहले एक गाइडलाइन जारी कर बैंक खाताधारकों को नॉन-सीटीएस वाले चेकबुक बदल लेने को कहा है. इसके लिए बैंकों में सीटीएस-2010 वाले चेक बुक जारी कर दिए गए हैं. आपको बिना किसी चार्ज के ये चुकबुक दिए जा रहे हैं. अगर आप अपना नॉन सीटीएस चेक 31 दिसंबर तक नहीं बदलवाते हैं तो 1 जनवरी से नॉन-सीटीएस चेक क्लियरेंस के लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे और आप चेक के जरिए कोई लेन-देन नहीं कर पाएंगे. सीटीएस चेकबुक की पहचान करने का सबसे आसान तरीका है चेक की लेफ्ट साइड पर सीटीएस-2010 लिखा होना.
अगर SBI में आपका अकाउंट है और आप इसकी नेटबैंकिंग सेवा जारी रखना चाहते हैं तो आज ही अपना मोबाइल नंबर बैंक खाते में रजिस्टर्ड करा लें. ऐसा नहीं करने पर आप 1 जनवरी से नेटबैंकिंग सेवा का उपयोग नहीं कर पाएंगे.
अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो आज इस काम को जरूर कर लें. मौजूदा कानून के मुताबिक डेडलाइन के बाद ITR फाइल करने वालों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. हालांकि जिन लोगों की सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है उनपर अधिकतम 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
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